फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chitrakoot News ›   Indrajit got bail on a surety of Rs 20,000.

Chitrakoot News: इंद्रजीत को 20 हजार रुपये के मुचलके पर मिली जमानत

Tue, 28 Apr 2026 12:27 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Tue, 28 Apr 2026 12:27 AM IST
विज्ञापन
Indrajit got bail on a surety of Rs 20,000.
चित्रकूट। सिविल जज (सीडी)/एफटीसी न्यायालय अश्विनी कुमार उपाध्याय ने आरोपी इंद्रजीत को 20 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही राशि की जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। उन्होंने यह फैसला वर्ष 2015 में हुए मारपीट के मामले में दिया।
विज्ञापन




वर्ष 2015 में इंद्रजीत पर भारतीय न्याय संहिता की धारा स्वेच्छा से चोट पहुंचाने, आपराधिक बल का प्रयोग, जान, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले में आरोपी अधिवक्ता की ओर से न्यायालय में जमानत अर्जी डाली गई थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी इंद्रजीत झूठा फंसाया गया है और वह निर्दोष है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह जमानत देने को तैयार है।
विज्ञापन




वहीं, अभियोजन अधिकारी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि अपराध संज्ञेय और अजमानतीय प्रकृति का है।दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पत्रावली का अवलोकन करने में पाया कि जमानत के पर्याप्त आधार मौजूद हैं।इस मामले की परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने इंद्रजीत को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed