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Chitrakoot News: गैंगस्टर को चार साल कैद की सजा
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चित्रकूट। तमंचा रखने के मामले में जुर्म इकबाल करने पर न्यायालय ने गैंगस्टर भीम को चार साल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील सिंह ने बताया कि मानिकपुर थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी सुनील कुमार सिंह ने मध्य प्रदेश के रीवा जिले के डभौरा थाने के डभौरा बाजार निवासी भीम को तमंचे के साथ 12 सितंबर 2018 को गिरफ्तार किया था। इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। आरोपी भीम सिंह को पहले भी गैंगस्टर के मामले में सजा हो चुकी है।
तमंचा रखने के मामले में दर्ज आपराधिक मामले में आरोपी ने जुर्म इकबाल कर लिया था। साथ ही जेल में बिताई गई अवधि में रिहा करने की याचना की थी। इस मामले में दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम न्यायालय के विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पांडेय ने आरोपी भीम को चार वर्ष कारावास के अलावा पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील सिंह ने बताया कि मानिकपुर थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी सुनील कुमार सिंह ने मध्य प्रदेश के रीवा जिले के डभौरा थाने के डभौरा बाजार निवासी भीम को तमंचे के साथ 12 सितंबर 2018 को गिरफ्तार किया था। इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। आरोपी भीम सिंह को पहले भी गैंगस्टर के मामले में सजा हो चुकी है।
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तमंचा रखने के मामले में दर्ज आपराधिक मामले में आरोपी ने जुर्म इकबाल कर लिया था। साथ ही जेल में बिताई गई अवधि में रिहा करने की याचना की थी। इस मामले में दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम न्यायालय के विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पांडेय ने आरोपी भीम को चार वर्ष कारावास के अलावा पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
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