फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chitrakoot News ›   Four years imprisonment for molestation accused

Chitrakoot News: छेड़खानी के दोषी को चार साल का कारावास

Wed, 09 Apr 2025 01:00 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 09 Apr 2025 01:00 AM IST
विज्ञापन
Four years imprisonment for molestation accused
चित्रकूट। नाबालिग के साथ छेड़खानी के दोषी राजकुमार को कोर्ट ने चार वर्ष का कारावास सुनाया है। तीन हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन

राजापुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ने दिसंबर 2017 में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसकी पुत्री खेत की ओर जा रही थी। इसी राजकुमार ने उसे पकड़ लिया। उसके साथ छेड़खानी की। दुष्कर्म का प्रयास किया। पुलिस ने मारपीट, पॉक्सो, दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया था। सभी पक्षों की सुनवाई के बाद पॉक्सो/अपर सत्र न्यायाधीश रेनू मिश्रा ने राजकुमार को चार साल की सजा सुनाई। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed