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Chitrakoot News: दहेज उत्पीड़न में पति समेत चार को पांच साल की सजा

Fri, 30 Aug 2024 02:48 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 30 Aug 2024 02:48 AM IST
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Four persons including husband sentenced to five years in dowry harassment case
चित्रकूट। दहेज उत्पीड़न में त्वरित न्यायालय ने पति, सास-ससुर और देवर को पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 19-19 हजार अर्थदंड भी लगाया है।
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प्रयागराज जिले के बारा थाने के लोहगरा गांव निवासी शंकरलाल ने 17 जुलाई 2019 को मऊ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि बेटी फूलकली की शादी मऊ थाने के ग्राम मटियारा मजरा ढढवार निवासी अरविंद कुमार के साथ की थी। शादी के बाद से दहेज के लिए ससुराल वाले उसका उत्पीड़न करने लगे। 29 जून 2019 को फूलकली को लाठी-डंडों से मारकर उसके हाथ-पैर तोड़ दिए। प्रयागराज के अस्पताल में भर्ती कराने के बाद सूचना दी कि बेटी सीढ़ी से गिरकर घायल हो गई है।
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मायके वालों के अस्पताल पहुंचने पर बिना बताए वहां से भाग गए। पीड़िता के पिता ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद त्वरित न्यायालय के अपर जिला जज नीरज श्रीवास्तव ने पति अरविंद, सास लल्ली, ससुर उमाशंकर व देवर अजय कुमार को पांच- पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई।
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