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Chitrakoot News: रैपुरा थानाध्यक्ष समेत चार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश
Thu, 30 Nov 2023 11:46 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
Updated Thu, 30 Nov 2023 11:46 PM IST
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चित्रकूट। एससीएसटी के एक मामले में अदालत ने रैपुरा थानाध्यक्ष शैलेंद्र चंद्र पांडेय सहित चार लोगों पर रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने इस मामले के गवाहों के बयान भी रिकार्ड कराने के लिए कहा है।
अधिवक्ता शिवचंद्र सिंह ने बताया कि वादी रौखरी निवासी रामलखन के अनुसार 19 अक्तूबर 2023 को उसके साथ रौखरी निवासी तिलक, थानाध्यक्ष रैपुरा शैलेंद्र चंद्र पांडेय, एसआई हल्का इंचार्ज रैपुरा सिद्धनाथ राय और एक सिपाही ने मारपीट की थी। आरोप है कि तिलक ने मौके पर दरोगा को उसे पीटने के लिए रुपये दिए और फिर रैपुरा थानाध्यक्ष सहित अन्य आरोपियों ने उसे जातिसूचक शब्दों से अपमानित कर मारा पीटा। जिससे उसके दाहिने कान का परदा फट गया और कमर में फ्रैक्चर हो गया। बाद में उसका फर्जी तरीके से चालान कर दिया गया। इस संबंध में उसने रैपुरा थाने में तहरीर दी तो रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई।
अधिवक्ता ने बताया कि जब इसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो रामलखन ने उनके माध्यम से न्यायालय में गुहार लगाई। इस मामले में विशेष न्यायाधीश दीपनारायण तिवारी ने चारों आरोपियों पर उचित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
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कोर्ट ने विवेचक को विवेचना के दौरान गवाहों को नोटिस भेजकर उनके बयान आडियो व वीडियो माध्यमों से दर्ज कराने के लिए भी आदेशित किया है। उधर इस मामले में थाना प्रभारी शैलेंद्र पांडेय के अवकाश पर होने से उनका पक्ष नहीं जाना जा सका। रैपुरा के प्रभारी थानाध्यक्ष रमेश सिंह ने बताया कि शैलेंद्र सिंह अवकाश पर हैं, उनके संज्ञान में यह मामला अभी नहीं आया है।
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अधिवक्ता शिवचंद्र सिंह ने बताया कि वादी रौखरी निवासी रामलखन के अनुसार 19 अक्तूबर 2023 को उसके साथ रौखरी निवासी तिलक, थानाध्यक्ष रैपुरा शैलेंद्र चंद्र पांडेय, एसआई हल्का इंचार्ज रैपुरा सिद्धनाथ राय और एक सिपाही ने मारपीट की थी। आरोप है कि तिलक ने मौके पर दरोगा को उसे पीटने के लिए रुपये दिए और फिर रैपुरा थानाध्यक्ष सहित अन्य आरोपियों ने उसे जातिसूचक शब्दों से अपमानित कर मारा पीटा। जिससे उसके दाहिने कान का परदा फट गया और कमर में फ्रैक्चर हो गया। बाद में उसका फर्जी तरीके से चालान कर दिया गया। इस संबंध में उसने रैपुरा थाने में तहरीर दी तो रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई।
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अधिवक्ता ने बताया कि जब इसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो रामलखन ने उनके माध्यम से न्यायालय में गुहार लगाई। इस मामले में विशेष न्यायाधीश दीपनारायण तिवारी ने चारों आरोपियों पर उचित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
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कोर्ट ने विवेचक को विवेचना के दौरान गवाहों को नोटिस भेजकर उनके बयान आडियो व वीडियो माध्यमों से दर्ज कराने के लिए भी आदेशित किया है। उधर इस मामले में थाना प्रभारी शैलेंद्र पांडेय के अवकाश पर होने से उनका पक्ष नहीं जाना जा सका। रैपुरा के प्रभारी थानाध्यक्ष रमेश सिंह ने बताया कि शैलेंद्र सिंह अवकाश पर हैं, उनके संज्ञान में यह मामला अभी नहीं आया है।