फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chitrakoot News ›   Four people including Raipura police station chief Order to file a report against

Chitrakoot News: रैपुरा थानाध्यक्ष समेत चार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश

Thu, 30 Nov 2023 11:46 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Thu, 30 Nov 2023 11:46 PM IST
विज्ञापन
Four people including Raipura police station chief

Order to file a report against
चित्रकूट। एससीएसटी के एक मामले में अदालत ने रैपुरा थानाध्यक्ष शैलेंद्र चंद्र पांडेय सहित चार लोगों पर रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने इस मामले के गवाहों के बयान भी रिकार्ड कराने के लिए कहा है।
विज्ञापन

अधिवक्ता शिवचंद्र सिंह ने बताया कि वादी रौखरी निवासी रामलखन के अनुसार 19 अक्तूबर 2023 को उसके साथ रौखरी निवासी तिलक, थानाध्यक्ष रैपुरा शैलेंद्र चंद्र पांडेय, एसआई हल्का इंचार्ज रैपुरा सिद्धनाथ राय और एक सिपाही ने मारपीट की थी। आरोप है कि तिलक ने मौके पर दरोगा को उसे पीटने के लिए रुपये दिए और फिर रैपुरा थानाध्यक्ष सहित अन्य आरोपियों ने उसे जातिसूचक शब्दों से अपमानित कर मारा पीटा। जिससे उसके दाहिने कान का परदा फट गया और कमर में फ्रैक्चर हो गया। बाद में उसका फर्जी तरीके से चालान कर दिया गया। इस संबंध में उसने रैपुरा थाने में तहरीर दी तो रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई।
विज्ञापन

अधिवक्ता ने बताया कि जब इसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो रामलखन ने उनके माध्यम से न्यायालय में गुहार लगाई। इस मामले में विशेष न्यायाधीश दीपनारायण तिवारी ने चारों आरोपियों पर उचित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

कोर्ट ने विवेचक को विवेचना के दौरान गवाहों को नोटिस भेजकर उनके बयान आडियो व वीडियो माध्यमों से दर्ज कराने के लिए भी आदेशित किया है। उधर इस मामले में थाना प्रभारी शैलेंद्र पांडेय के अवकाश पर होने से उनका पक्ष नहीं जाना जा सका। रैपुरा के प्रभारी थानाध्यक्ष रमेश सिंह ने बताया कि शैलेंद्र सिंह अवकाश पर हैं, उनके संज्ञान में यह मामला अभी नहीं आया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed