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Chitrakoot News: ठोकिया गैंग के चार सदस्यों को 10-10 साल की कैद

Fri, 10 Oct 2025 11:18 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Fri, 10 Oct 2025 11:18 PM IST
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Four members of Thokiya gang sentenced to 10 years imprisonment
चित्रकूट। चर्चित ठोकिया गैंग के चार सक्रिय सदस्यों को गैंगस्टर एक्ट के तहत 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही न्यायालय ने सभी पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश, एफटीसी न्यू रवि कुमार दिवाकर ने सुनाया।
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यह मामला वर्ष 2005 में भरतकूप थाना क्षेत्र के घुरेटनपुर लोखारिया गांव से जुड़ा है, जहां के कुख्यात बदमाश अंबिका उर्फ ठोकिया उर्फ डॉक्टर के साथ-साथ कलेश, नत्थू, राजकरन, बलखड़िया, राममिलन, कमलेश, चुन्नीलाल, रामरुचि और हीरालाल के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच के बाद पुलिस ने सभी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
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शुक्रवार को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने कलेश (ठोकिया का भाई), नत्थू (ठोकिया का चाचा), राममिलन निवासी मानपुर और हीरालाल निवासी सिलखोरी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। फैसले में यह भी स्पष्ट किया गया कि सभी दोषी ठोकिया गैंग के सक्रिय सदस्य थे। वहीं, गैंग लीडर ठोकिया, राजकरन, बलखड़िया, कमलेश और चुन्नीलाल की मौत हो चुकी है, जबकि रामरुचि अभी भी फरार है। यह फैसला जिले में गैंगस्टर और संगठित अपराध के खिलाफ एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने इसे कानून व्यवस्था की बड़ी सफलता बताया है।
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