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Chitrakoot News: किशोरी के अपहरण में पांच साल की कैद
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चित्रकूट। ननिहाल गई किशोरी का अपहरण करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर जिला जज ने दोषी को पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
मऊ तहसील क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने 26 जुलाई 2020 को मऊ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 15 वर्षीय बेटी ननिहाल गई थी। इस दौरान खंडेहा गांव के अर्जुनपुर का निवासी मोहित पटेल उसकी बेटी को ले गया। जानकारी मिलने पर दूसरे दिन ही जानकारी मिलते पर सिद्धपुर बनाड़ी से वह अपनी बेटी को घर ले आया।
इसके कुछ दिन बाद 21 जुलाई 2020 को मोहित पटेल फिर से रिश्तेदारों के सहयोग से उसकी बेटी का बोलेरो से अपहरण कर ले गया। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद किशोरी को खाेजकर और बयान दर्ज कराए थे। साथ ही न्यायालय में आरोप पत्र भी दाखिल किया था।
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बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को जनपद न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर दोषी मोहित पटेल को पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई।
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मऊ तहसील क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने 26 जुलाई 2020 को मऊ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 15 वर्षीय बेटी ननिहाल गई थी। इस दौरान खंडेहा गांव के अर्जुनपुर का निवासी मोहित पटेल उसकी बेटी को ले गया। जानकारी मिलने पर दूसरे दिन ही जानकारी मिलते पर सिद्धपुर बनाड़ी से वह अपनी बेटी को घर ले आया।
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इसके कुछ दिन बाद 21 जुलाई 2020 को मोहित पटेल फिर से रिश्तेदारों के सहयोग से उसकी बेटी का बोलेरो से अपहरण कर ले गया। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद किशोरी को खाेजकर और बयान दर्ज कराए थे। साथ ही न्यायालय में आरोप पत्र भी दाखिल किया था।
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बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को जनपद न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर दोषी मोहित पटेल को पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई।