फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chitrakoot News ›   Five years imprisonment for firing on police and kidnapping

Chitrakoot News: पुलिस पर फायरिंग व अपहरण करने वाले को पांच साल कैद

Wed, 29 Mar 2023 11:46 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 29 Mar 2023 11:46 PM IST
विज्ञापन
Five years imprisonment for firing on police and kidnapping
चित्रकूट। पुलिस टीम पर फायरिंग करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपी को पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
विज्ञापन

सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील सिंह ने बताया कि19 दिसम्बर 2008 को तत्कालीन मानिकपुर थाना प्रभारी दिनेश कुमार यादव अपहरण के मामले में क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे। इस दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर उन्होंने तत्कालीन मारकुंडी थाना प्रभारी को भी बताया और बदमाशों की घेराबंदी की। पुलिस द्वारा घेराबंदी किए जाने पर अपहरण करने वाले बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की।
विज्ञापन

हालाकि इस दौरान पुलिस ने अपहृत को मुक्त करा लिया और बदमाश मौके से भाग निकले। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने बांदा जिले के कमासिन थाने के तेरा गांव के निवासी लवकुश यादव के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किया था। इसके अलावा 13 दिसम्बर 2008 को भी इसी आरोपी द्वारा विलोखरपुरवा से रामलखन का अपहरण किया गया था। जिसकी रिपोर्ट अपहृत के भाई सुंदरलाल ने दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले में भी न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद, अपहरण, हत्या के प्रयास एवं दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम के तहत दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पांडेय ने आरोपी लवकुश यादव को पांच वर्ष कारावास एवं 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय के निर्णय के बाद आरोपी को सजा भुगतने के लिए जिला कारागार भेज दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed