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चित्रकूट में पांच आरोपियों को छह छह साल की सजा

Tue, 27 Oct 2020 09:50 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 27 Oct 2020 09:50 PM IST
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Five accused sentenced to six years in Chitrakoot
मऊ (चित्रकूट)। गैंगस्टर मामले के पांच आरोपियों को अदालत ने छह-छह साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दस दस हजार रुपये का अर्थदंड भी देय होगा। पुलिस ने अदालत के आदेश के बाद सभी को जेल भेज दिया है। न्यायालय में लंबित मुकदमों में सघन पैरवी कराकर अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से नियमित रुप से गवाहों को पेश कराने के दौरान प्रभारी निरीक्षक सुभाषचंद्र चौरसिया व पैरोकार आरक्षी ओवेश खान ने समय से गवाहों की पेशी करायी। जिसके फलस्वरूप न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय ने गैंगेस्टर एक्ट में नामित प्रेमनारायण कहार पुत्र तेजबली कहार, मुन्ना उर्फ शहजाद अली निवासीगण हटवा, मुन्ना केवट पुत्र धर्मपाल केवट निवासी भिटरिया, रोहित केवट पुत्र रामदास केवट निवासी बबुरा, बबलू केवट पुत्र कदलू निवासी मटियारा को 6-6 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10-10 हजार रुपये के आर्थिक दंड एवं अर्थदंड अदा न करने पर 2-2 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया है।
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