फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chitrakoot News ›   Father gets life imprisonment on daughter's testimony

Chitrakoot News: अदालत से == बेटी की गवाही पर पिता को उम्रकैद

Wed, 19 Aug 2026 11:23 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 19 Aug 2026 11:23 PM IST
विज्ञापन
Father gets life imprisonment on daughter's testimony
लोगो = अदालत से =
विज्ञापन

= बेटी से दुष्कर्म के विरोध में पत्नी की गोली मारकर की थी हत्या
= आरोपी कलक्ट्रेट में कार्यरत था, भरतकूप थाना क्षेत्र के एक गांव का मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
चित्रकूट। भरतकूप थाना क्षेत्र के एक गांव में बेटी के साथ दुष्कर्म का विरोध करने पर पत्नी की गोली मारकर हत्या के मामले में सत्र न्यायालय ने दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उसे यह सजा नाबालिग बेटी के बयान पर मिली। अदालत ने उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
बता दें कि आरोपी कलक्ट्रेट में कार्यरत था। मध्य प्रदेश के सतना जिले के नयागांव थाना क्षेत्र निवासी साले ने 13 जून 2023 को पुलिस को सूचना दी थी कि बहनोई ने बहन की लाइसेंसी रिवाल्वर से गोली मारकर हत्या कर दी। मौके पर पहुंचकर उसने देखा कि बहन का शव आंगन में पड़ा था और गर्दन में गोली लगी थी। तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बाद में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
विज्ञापन

अदालत में सुनवाई के दौरान मृतका की नाबालिग बेटी ने बयान दिया कि पिता उसके साथ गलत काम करते थे। विरोध करने पर पिता ने जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उसने मां को पूरी बात बताई। मां ने पति को फटकार लगाकर गलत काम करने से मना किया और उसको ननिहाल भेज दिया था। जिससे खुन्नस मानकर आरोपी ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। सत्र न्यायाधीश शेषमणि शुक्ला ने शुक्रवार को सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया था। बुधवार को अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed