फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chitrakoot News ›   Radhe outlaw bandits, including three sentenced to 10-10 years

डाकू राधे समेत तीन डाकुओं को 10-10 साल की सजा

Tue, 31 Jan 2017 11:23 PM IST
ब्यूरो अमर उजाला चित्रकूट
ब्यूरो अमर उजाला चित्रकूट Updated Tue, 31 Jan 2017 11:23 PM IST
विज्ञापन
Radhe outlaw bandits, including three sentenced to 10-10 years
court shimla
16 साल पहले मानिकपुर के नागर निवासी युवक की हत्या मामले में अपर जिला जज ने डाकू ददुआ गैंग के तीन डकैताें को दस-दस साल की सजा सुनाई है। इस मामले में आरोपी तो पांच थे लेकिन सरगना ददुआ और अंगद की मौत हो चुकी है और बाकी तीन डाकू जेल में बंद हैं।
विज्ञापन



       अभियोजन अधिकारी विवेक चंद्रा ने बताया कि  तीन जनवरी 2001 को मानिकपुर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर नहर के पास डाकू ददुआ गैंग ने बबलू उर्फ शिवकरण पांडेय पुत्र रविकरण को पकड़कर असलहों की बट व लाठियों से पीटकर अधमरा किया था। इलाज के दौरान  उसकी मौत हो गई।
विज्ञापन



जिसमें तत्कालीन मानिकपुर थानाप्रभारी प्रेमचंद्र ने डाकू ददुआ, राधे, भोंडा, अंगद, रोहिणी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अदालत में सुनवाई के दौरान अब तक ददुआ और अंगद की मौत हो चुकी है। मंगलवार को अपर जिला जज पीके श्रीवास्तव ने डाकू राधे, रोहिणी व भुंडा को दस-दस साल का कारावास और पांच-पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

 
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed