{"_id":"5890cf034f1c1bd97ee80898","slug":"radhe-outlaw-bandits-including-three-sentenced-to-10-10-years","type":"story","status":"publish","title_hn":"डाकू राधे समेत तीन डाकुओं को 10-10 साल की सजा","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
डाकू राधे समेत तीन डाकुओं को 10-10 साल की सजा
ब्यूरो अमर उजाला चित्रकूट
Updated Tue, 31 Jan 2017 11:23 PM IST
विज्ञापन
court shimla
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
16 साल पहले मानिकपुर के नागर निवासी युवक की हत्या मामले में अपर जिला जज ने डाकू ददुआ गैंग के तीन डकैताें को दस-दस साल की सजा सुनाई है। इस मामले में आरोपी तो पांच थे लेकिन सरगना ददुआ और अंगद की मौत हो चुकी है और बाकी तीन डाकू जेल में बंद हैं।
अभियोजन अधिकारी विवेक चंद्रा ने बताया कि तीन जनवरी 2001 को मानिकपुर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर नहर के पास डाकू ददुआ गैंग ने बबलू उर्फ शिवकरण पांडेय पुत्र रविकरण को पकड़कर असलहों की बट व लाठियों से पीटकर अधमरा किया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
जिसमें तत्कालीन मानिकपुर थानाप्रभारी प्रेमचंद्र ने डाकू ददुआ, राधे, भोंडा, अंगद, रोहिणी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अदालत में सुनवाई के दौरान अब तक ददुआ और अंगद की मौत हो चुकी है। मंगलवार को अपर जिला जज पीके श्रीवास्तव ने डाकू राधे, रोहिणी व भुंडा को दस-दस साल का कारावास और पांच-पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
अभियोजन अधिकारी विवेक चंद्रा ने बताया कि तीन जनवरी 2001 को मानिकपुर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर नहर के पास डाकू ददुआ गैंग ने बबलू उर्फ शिवकरण पांडेय पुत्र रविकरण को पकड़कर असलहों की बट व लाठियों से पीटकर अधमरा किया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
विज्ञापन
जिसमें तत्कालीन मानिकपुर थानाप्रभारी प्रेमचंद्र ने डाकू ददुआ, राधे, भोंडा, अंगद, रोहिणी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अदालत में सुनवाई के दौरान अब तक ददुआ और अंगद की मौत हो चुकी है। मंगलवार को अपर जिला जज पीके श्रीवास्तव ने डाकू राधे, रोहिणी व भुंडा को दस-दस साल का कारावास और पांच-पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन