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डाकू गौरी-राजा समेत चार के खिलाफ कुर्की की अर्जी

Mon, 11 Apr 2016 12:00 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो चित्रकूट
अमर उजाला ब्यूरो चित्रकूट Updated Mon, 11 Apr 2016 12:00 AM IST
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Gauri-king against four outlaw attachment application
कोर्ट - फोटो : demo pics
चित्रकूट। एसटीएफ के कथित दो मुखबिरों की हत्या मामले में डाकू गौरी यादव, राजा यादव समेत चार लोगों के खिलाफ पुलिस ने कुर्की के लिए अदालत में अर्जी दी है।  मानिकपुर थानाध्यक्ष ने सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कुर्की की इजाजत मांगी है।
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  गौरतलब है कि मार्च 2015 में रैपुरा के बसंतपुर निवासी हरिशचंद्र पटेल और अगरहुंडा के धर्मेंद्र पांडेय की डाकू गौरी यादव गैंग ने मानिकपुर थाना क्षेत्र के गढ़चपा जंगल में गोली मारकर हत्या कर दी थी।
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इस मामले में मृतक धर्मेंद्र की पत्नी साधना पांडेय की तहरीर पर 29 मार्च 2015 को पचास हजार के इनामी डाकू गौरी यादव निवासी बेलहरी, पंद्रह हजार के इनामी डाकू राजा यादव निवासी नगनेधी के आलावा नेउरा निवासी खरदूषण उर्फ भइया और बेसाह रैपुरा निवासी महेंद्र पासी के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट मानिकपुर थाने में दर्ज की गई थी।
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साधना ने बताया कि उनके पति समेत दो लोगों की हत्या एसटीएफ के साथ रहने के कारण डाकुओं ने की थी। मानिकपुर थानाध्यक्ष मनीष जाट ने बताया कि चारों के खिलाफ अक्टूबर माह से अदालती आदेश के बाद हाजिर होने और अन्य के लिए समय दिया जा चुका है लेकिन कोई भी हाजिर नहीं हुआ। निर्धारित समय समाप्त होने के बाद शनिवार को सीजेएम कोर्ट में चारों के खिलाफ कुर्की की अर्जी दी गई है।  अदालती आदेश मिलते ही कुर्की की जाएगी।

 
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