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चित्रकूट : बालक से कुकर्म में साधु को उम्रकैद
Thu, 13 Jun 2019 11:02 PM IST
akhilesh अखिलेश यादव
चित्रकूट : बालक से कुकर्म में साधु को उम्रकैद
चित्रकूट : बालक से कुकर्म में साधु को उम्रकैद
Published by: akhilesh अखिलेश यादव
Updated Thu, 13 Jun 2019 11:02 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
चित्रकूट। दो साल पहले मंदबुद्धि बालक संग कुकर्म के दोषी बहत्तर वर्षीय एक आश्रम के बाबा (साधु) को मध्यप्रदेश की सतना जिले की अपर सत्र न्यायाधीश दीपिका मालवीय की कोर्ट ने बृहस्पतिवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने जुर्माने की रकम पीड़ित को देने के निर्देश दिए।
घटना मध्यप्रदेश के नया गांव थाना क्षेत्र के राम मोहल्ले के अड़गड़वा तपसी मुरैना आश्रम की 7 जून 2017 की है। सतना जिले के एक गांव निवासी मंदबुद्धि बालक सुबह नौ बजे घर से बाजार गया था। इस बीच वह तपसी मुरैना आश्रम में पहुंच गया। यहां मौजूद एक बाबा रामकीर्तनदास त्यागी उर्फ गुरु विजय दास त्यागी ने बालक संग कुकर्म किया। अभियोजन की ओर से कोर्ट में पक्ष रखने वाले जिला अभियोजन अधिकारी रामपाल सिंह ने बताया कि जब बालक घर नहीं पहुंचा तो छोटा भाई ढूंढते हुए आश्रम पहुंचा और भाई को अपने साथ घर ले आया।
घर पर पीड़ित बालक ने बाबा द्वारा गलत काम करने की जानकारी मां को बताई तो वह सन्न रह गई। सिंह ने बताया कि बालक के पिता के घर लौटने पर रिपोर्ट नया गांव थाने में बाबा के खिलाफ दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने आरोपी बाबा को गिरफ्तार भी कर लिया था। बताया कि बाबा मूलरूप से भोपाल के जहांगीराबाद बैंक कॉलोनी का निवासी था।
चित्रकूट। दो साल पहले मंदबुद्धि बालक संग कुकर्म के दोषी बहत्तर वर्षीय एक आश्रम के बाबा (साधु) को मध्यप्रदेश की सतना जिले की अपर सत्र न्यायाधीश दीपिका मालवीय की कोर्ट ने बृहस्पतिवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने जुर्माने की रकम पीड़ित को देने के निर्देश दिए।
घटना मध्यप्रदेश के नया गांव थाना क्षेत्र के राम मोहल्ले के अड़गड़वा तपसी मुरैना आश्रम की 7 जून 2017 की है। सतना जिले के एक गांव निवासी मंदबुद्धि बालक सुबह नौ बजे घर से बाजार गया था। इस बीच वह तपसी मुरैना आश्रम में पहुंच गया। यहां मौजूद एक बाबा रामकीर्तनदास त्यागी उर्फ गुरु विजय दास त्यागी ने बालक संग कुकर्म किया। अभियोजन की ओर से कोर्ट में पक्ष रखने वाले जिला अभियोजन अधिकारी रामपाल सिंह ने बताया कि जब बालक घर नहीं पहुंचा तो छोटा भाई ढूंढते हुए आश्रम पहुंचा और भाई को अपने साथ घर ले आया।
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घर पर पीड़ित बालक ने बाबा द्वारा गलत काम करने की जानकारी मां को बताई तो वह सन्न रह गई। सिंह ने बताया कि बालक के पिता के घर लौटने पर रिपोर्ट नया गांव थाने में बाबा के खिलाफ दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने आरोपी बाबा को गिरफ्तार भी कर लिया था। बताया कि बाबा मूलरूप से भोपाल के जहांगीराबाद बैंक कॉलोनी का निवासी था।
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