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दुष्कर्म के मामले में दो को 20 साल की सजा
Updated Thu, 19 Jul 2018 11:32 PM IST
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दुष्कर्म के मामले में दो को 20 साल की सजा
अमर उजाला ब्यूरो
चित्रकूट। राजापुर थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी से दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने दो आरोपियों को 20 वर्ष का सश्रम कारावास सहित दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न जमा करने पर 6-6 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।
अभियोजन अधिकारी दिलीप कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि राजापुर थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी के पिता ने राजापुर थाने में 22 जून 2013 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी पुत्री घर से गायब थी। तलाश किया तो घर के सामने स्थित लल्ला श्रीवास्तव की दुकान में मिली। दरवाजा खुलवाने पर दो युवक दरवाजा खोलकर उसे धक्का देकर भाग गये। पुत्री ने बताया कि इसी गांव के अतुल कुमार द्विवेदी व लल्ला उर्फ नरेंद्र श्रीवास्तव ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। इस मामले में जांच के बाद दोनाें अभियुक्तों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया। दोष सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश अनुरोध मिश्र ने गुरुवार को दोनों आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास व दस-दस हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित किया है। अर्थदंड न जमा करने पर 6-6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।
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अमर उजाला ब्यूरो
चित्रकूट। राजापुर थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी से दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने दो आरोपियों को 20 वर्ष का सश्रम कारावास सहित दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न जमा करने पर 6-6 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।
अभियोजन अधिकारी दिलीप कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि राजापुर थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी के पिता ने राजापुर थाने में 22 जून 2013 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी पुत्री घर से गायब थी। तलाश किया तो घर के सामने स्थित लल्ला श्रीवास्तव की दुकान में मिली। दरवाजा खुलवाने पर दो युवक दरवाजा खोलकर उसे धक्का देकर भाग गये। पुत्री ने बताया कि इसी गांव के अतुल कुमार द्विवेदी व लल्ला उर्फ नरेंद्र श्रीवास्तव ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। इस मामले में जांच के बाद दोनाें अभियुक्तों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया। दोष सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश अनुरोध मिश्र ने गुरुवार को दोनों आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास व दस-दस हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित किया है। अर्थदंड न जमा करने पर 6-6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।
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