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लूट मामले में दो को दस-दस साल की सजा 19-54-48
Updated Thu, 10 Aug 2017 11:52 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
चित्रकूट। सात साल पहले दो राहगीरों की पिटाई कर लूट के मामले मेें अदालत ने दो आरोपियों को दस-दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
जानकारी के अनुसार कोतवाली क्षेत्र के कोठिलिहाई निवासी दिलीप पुत्र नाथूराम जून 2010 में बाइक से अपने गांव के राजेंद्र प्रसाद के साथ पहरा गांव में रिश्तेदार से मिलने जा रहे थे। रास्ते में कुछ युवकों ने तमंचा लगाकर दोनों की पिटाई की और मोबाइल व नगदी लूट ली थी। इसके बाद पहाड़ी थाने में अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी।
तत्कालीन पहाड़ी थानाध्यक्ष नंदलाल ने 16 जून को पहरा मार्ग पर ही संदिग्धों की पकड़ की थी। इसमें फतेहपुर धाता के प्रसिद्धपुर निवासी चंदन पटेल उर्फ लाला पुत्र राजाराम व पहाड़ी के बसंतपुर निवासी राजेश कोरी पुत्र केदार को पकड़ा था। दोनों ने इस लूट को स्वीकार किया था।
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दोनों के पास से लूट का माल बरामद हुआ था। इसी मामले में गुरुवार को अपर जिला जज पीके श्रीवास्तव ने दोनों को दस दस साल की कैद और बीस बीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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चित्रकूट। सात साल पहले दो राहगीरों की पिटाई कर लूट के मामले मेें अदालत ने दो आरोपियों को दस-दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
जानकारी के अनुसार कोतवाली क्षेत्र के कोठिलिहाई निवासी दिलीप पुत्र नाथूराम जून 2010 में बाइक से अपने गांव के राजेंद्र प्रसाद के साथ पहरा गांव में रिश्तेदार से मिलने जा रहे थे। रास्ते में कुछ युवकों ने तमंचा लगाकर दोनों की पिटाई की और मोबाइल व नगदी लूट ली थी। इसके बाद पहाड़ी थाने में अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी।
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तत्कालीन पहाड़ी थानाध्यक्ष नंदलाल ने 16 जून को पहरा मार्ग पर ही संदिग्धों की पकड़ की थी। इसमें फतेहपुर धाता के प्रसिद्धपुर निवासी चंदन पटेल उर्फ लाला पुत्र राजाराम व पहाड़ी के बसंतपुर निवासी राजेश कोरी पुत्र केदार को पकड़ा था। दोनों ने इस लूट को स्वीकार किया था।
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दोनों के पास से लूट का माल बरामद हुआ था। इसी मामले में गुरुवार को अपर जिला जज पीके श्रीवास्तव ने दोनों को दस दस साल की कैद और बीस बीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।