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पत्नीहंता को आजीवन कारावास
Updated Sat, 06 Oct 2018 12:09 AM IST
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पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास
चित्रकूट। पत्नी की हत्या करने के मामले में अदालत ने भिंड के रहने वाले युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन अधिकारी विवेक चंद्रा ने बताया कि 12 अप्रैल 2014 को पड़री (शिवरामपुर चित्रकूट) निवासी विशंभर सिंह पुत्र जगजीत ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पुत्री कांति भदौरिया का अंगदपुरा अटेर भिंड मध्यप्रदेश निवासी जितेंद्र सिंह के साथ सात साल पूर्व विवाह हुआ था।
पति द्वारा उसकी पुत्री को दहेज को लेकर शारीरिक यातनाएं दी जाती थीं। जिसकी जानकारी उसकी पुत्री घर में दी। इसके बाद वह अपनी पुत्री को मायके ले लाए। चार महीने बाद जितेंद्र सिंह पड़री आया और पत्नी को ले जाने की जिद करने लगा।
दो दिन तक रुकने के बाद भी जब पुत्री को विदा नहीं किया गया तो आरोपी ने घर के पिछवाडे़ उसे ले जाकर गमछे से गला दबा दिया। जिससे पुत्री की मौत हो गई। आरोपी मौके से भाग निकला।
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इसी मामले में अपर जिला जज सुभाष सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी जितेंद्र सिंह को दोषी ठहराया। उसे आजीवन कारावास सहित 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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चित्रकूट। पत्नी की हत्या करने के मामले में अदालत ने भिंड के रहने वाले युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन अधिकारी विवेक चंद्रा ने बताया कि 12 अप्रैल 2014 को पड़री (शिवरामपुर चित्रकूट) निवासी विशंभर सिंह पुत्र जगजीत ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पुत्री कांति भदौरिया का अंगदपुरा अटेर भिंड मध्यप्रदेश निवासी जितेंद्र सिंह के साथ सात साल पूर्व विवाह हुआ था।
पति द्वारा उसकी पुत्री को दहेज को लेकर शारीरिक यातनाएं दी जाती थीं। जिसकी जानकारी उसकी पुत्री घर में दी। इसके बाद वह अपनी पुत्री को मायके ले लाए। चार महीने बाद जितेंद्र सिंह पड़री आया और पत्नी को ले जाने की जिद करने लगा।
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दो दिन तक रुकने के बाद भी जब पुत्री को विदा नहीं किया गया तो आरोपी ने घर के पिछवाडे़ उसे ले जाकर गमछे से गला दबा दिया। जिससे पुत्री की मौत हो गई। आरोपी मौके से भाग निकला।
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इसी मामले में अपर जिला जज सुभाष सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी जितेंद्र सिंह को दोषी ठहराया। उसे आजीवन कारावास सहित 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।