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दो भाइयों को 10-10 साल का कारावास
अमर उजाला ब्यूरो, चित्रकूट
Updated Thu, 09 Feb 2017 11:16 PM IST
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गांजा रखने और बेचने के आरोप में अदालत ने दो सगे भाइयों को दस-दस साल की सजा सुनाई और दोनों पर एक-एक लाख का अर्थदंड भी लगाया है।
मार्च 2013 में सीतापुर चौकी क्षेत्र के संग्रामपुर गांव में तत्कालीन सीओ सुरेश रावत और कोतवाल विष्णुपाल सिंह ने छापेमारी कर चार क्विंटल 40 किलो 900 ग्राम गांजा बरामद किया था। पुलिस ने बताया था कि गांव के ठाकुरदीन का पुरवा निवासी सूरजपाल के पुत्र सुरेश व राजेश गांजा बेचते थे। दोनों को मौके से पकड़ा भी गया था।
इसी मामले में कोतवाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें अपर सत्र न्यायाधीश अनुरोध मिश्रा ने दोनों आरोपियों को दस- दस साल की सजा और एक एक लाख अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर छह- छह माह का अतिरिक्त कारावास होगा।
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मार्च 2013 में सीतापुर चौकी क्षेत्र के संग्रामपुर गांव में तत्कालीन सीओ सुरेश रावत और कोतवाल विष्णुपाल सिंह ने छापेमारी कर चार क्विंटल 40 किलो 900 ग्राम गांजा बरामद किया था। पुलिस ने बताया था कि गांव के ठाकुरदीन का पुरवा निवासी सूरजपाल के पुत्र सुरेश व राजेश गांजा बेचते थे। दोनों को मौके से पकड़ा भी गया था।
इसी मामले में कोतवाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें अपर सत्र न्यायाधीश अनुरोध मिश्रा ने दोनों आरोपियों को दस- दस साल की सजा और एक एक लाख अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर छह- छह माह का अतिरिक्त कारावास होगा।
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