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तीन साल की कैद और बीस हजार जुर्माने की सजा
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चित्रकूट। रिश्तेदार महिला की खुदकुशी मामले में अदालत ने अभियुक्त को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। जमानत पर छूटे अभियुक्त को सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेेजा है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह ने बताया कि 25 जुलाई 2018 को एक महिला ने घर में खुदकुशी कर ली थी। जिस पर मृतका के परिजनों ने रिश्तेदार भैरोपागा कर्वी निवासी बच्चा पुत्र रामकिशोर पर खुदकुशी के लिए प्रेरित करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
इसी मामले में दोनों पक्षों से सुनवाई के बाद बृहस्पतिवार को अपर जिला जज विनीत नारायण पांडेय ने अभियुक्त को तीन साल के कारावास व 20 हजार रुपये का अर्थदंड दिया है। इस मामले में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली राजीव कुमार सिंह ने बताया कि उनके व पैरोकार मुख्य आरक्षी बाबूलाल के समय से गवाहों की पेशी कराने से दोषी को सजा मिली।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह ने बताया कि 25 जुलाई 2018 को एक महिला ने घर में खुदकुशी कर ली थी। जिस पर मृतका के परिजनों ने रिश्तेदार भैरोपागा कर्वी निवासी बच्चा पुत्र रामकिशोर पर खुदकुशी के लिए प्रेरित करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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इसी मामले में दोनों पक्षों से सुनवाई के बाद बृहस्पतिवार को अपर जिला जज विनीत नारायण पांडेय ने अभियुक्त को तीन साल के कारावास व 20 हजार रुपये का अर्थदंड दिया है। इस मामले में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली राजीव कुमार सिंह ने बताया कि उनके व पैरोकार मुख्य आरक्षी बाबूलाल के समय से गवाहों की पेशी कराने से दोषी को सजा मिली।
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