फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chitrakoot News ›   Chitrakoot: Company fined for selling bad machines and not completing the shortfall

Chitrakoot News: खराब मशीन बेचने व कमी पूरी न करने पर कंपनी को जुर्माना

Thu, 01 Dec 2022 11:39 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 01 Dec 2022 11:39 PM IST
विज्ञापन
Chitrakoot: Company fined for selling bad machines and not completing the shortfall
चित्रकूट। जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने खराब खोया मशीन बेचने और ठीक न करने पर कानपुर की कंपनी पर हर्जाना देने का आदेश दिया है। साथ ही मशीनों को सही तरीके से स्थापित न कर पाने की स्थिति में ग्राहक को नौ फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ 3.05 लाख रुपये अदा करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के रीडर एसडी ओझा ने बताया कि मऊ निवासी मनोज कुमार केशरवानी ने आयोग में परिवाद दायर किया था।
बताया कि उसने स्वरोजगार के लिए खोया बनाने की मशीन कानपुर के मेसर्स विश्वकर्मा फैग्रीकैटर्स से 3.05 लाख रुपये में खरीदी थी। 3 जनवरी 2018 को मशीन ट्रांसपोर्ट से आने पर उसने मऊ में लगवाई थी। गारंटी अवधि के अंदर ही 9 जून 2018 को मशीन खराब हो गई। लगातार संपर्क करने के बाद कंपनी ने मशीन को ठीक नहीं कराया।
विज्ञापन

दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद आयोग के अध्यक्ष रामसुचित और सदस्य अंजू सिंह चौहान ने आदेश जारी किया। इसके तहत कंपनी को मशीनों को सही तरीके से स्थापित कर परिवादी को छह माह की वारंटी प्रदान करने के निर्देश दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

ऐसा न होने पर कंपनी को 3.05 लाख रुपये की धनराशि नौ फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ परिवादी को देने का आदेश दिया है। मानसिक क्षतिपूर्ति के तहत 10 हजार रुपये, वाद व्यय के पांच हजार एवं अनुचित व्यापार का दोषी पाए जाने पर 10 हजार रुपये हर्जाना लगाते हुए एक माह के भीतर परिवादी को देने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed