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पेंशन धारकों के लंबित प्रकरण एक सप्ताह में करें निस्तारित
अमरउजाला/चित्रकूट
Updated Sat, 17 Dec 2016 11:39 PM IST
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बैठक में निर्देश देते एडीएम विजय नारायण पांडेय।
- फोटो : अमर उजाला
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पेंशनर दिवस पर अपर जिलाधिकारी विजय नारायण पांडेय ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठककर पेंशनधारकों के हित में कार्य करने के निर्देश दिए।
शनिवार को कलक्ट्रेट परिसर में आयोजित बैठक में अपर जिलाधिकारी ने कहा कि जिन पेंशन धारकों के लंबित प्रकरण हैं उनका एक सप्ताह के अंदर निस्तारण कराए। जब कोई विभाग में नियुक्त होता है तो उसके सेवा निवृत्त की तिथि भी निश्चित हो जाती है। सभी अधिकारी एक दिन सेवा निवृत्त हाेंगे। रिटायर होने वाले कर्मचारी के क्लेम आदि तीन महीने पहले से ही पूरा करा दें।
ट्रेजरी से उसका मिलान अवश्य करा लें। ताकि डाटा फ ीडिंग में गलती न हो। वरिष्ठ कोषाधिकारी कमलेश कुमार ने कहा कि पेंशनर जीवित प्रमाण पत्र के लिए पहले संबंधित बैंकों से प्रमाणित कराते थे।
उसके बाद कोषागार कार्यालय में उपस्थित होकर जीवित प्रमाण-पत्र जमा करते थे। जबकि वर्तमान समय में यह व्यवस्था कर दी गई है कि पेंशनर्स /पारिवारिक पेंशनर्स को किसी बैंक / राजपत्रित अधिकारी द्वारा स्वयं को प्रमाणित कराने की आवश्यकता नहीं है।
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पेंशनर चाहे तो सीधे कोषागार अथवा संबंधित बैंक में भी जमा कर सकते हैं। इसके साथ ही डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र की भी व्यवस्था की गई है जिसमें डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र को जनरेट करने के लिए पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को प्रथम बार कोषागार में पेंशन प्राधिकार पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की मूल प्रति और उनकी छाया प्रतियां लेकर उपस्थित होना होगा।
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शनिवार को कलक्ट्रेट परिसर में आयोजित बैठक में अपर जिलाधिकारी ने कहा कि जिन पेंशन धारकों के लंबित प्रकरण हैं उनका एक सप्ताह के अंदर निस्तारण कराए। जब कोई विभाग में नियुक्त होता है तो उसके सेवा निवृत्त की तिथि भी निश्चित हो जाती है। सभी अधिकारी एक दिन सेवा निवृत्त हाेंगे। रिटायर होने वाले कर्मचारी के क्लेम आदि तीन महीने पहले से ही पूरा करा दें।
ट्रेजरी से उसका मिलान अवश्य करा लें। ताकि डाटा फ ीडिंग में गलती न हो। वरिष्ठ कोषाधिकारी कमलेश कुमार ने कहा कि पेंशनर जीवित प्रमाण पत्र के लिए पहले संबंधित बैंकों से प्रमाणित कराते थे।
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उसके बाद कोषागार कार्यालय में उपस्थित होकर जीवित प्रमाण-पत्र जमा करते थे। जबकि वर्तमान समय में यह व्यवस्था कर दी गई है कि पेंशनर्स /पारिवारिक पेंशनर्स को किसी बैंक / राजपत्रित अधिकारी द्वारा स्वयं को प्रमाणित कराने की आवश्यकता नहीं है।
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पेंशनर चाहे तो सीधे कोषागार अथवा संबंधित बैंक में भी जमा कर सकते हैं। इसके साथ ही डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र की भी व्यवस्था की गई है जिसमें डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र को जनरेट करने के लिए पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को प्रथम बार कोषागार में पेंशन प्राधिकार पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की मूल प्रति और उनकी छाया प्रतियां लेकर उपस्थित होना होगा।