Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chitrakoot News ›   Accused sentenced to one year probation

आरोपी को एक साल की परिवीक्षा की सजा

Thu, 17 Nov 2022 11:50 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 17 Nov 2022 11:50 PM IST
विज्ञापन
Accused sentenced to one year probation
चित्रकूट। पुलिस टीम के साथ गाली गलौज करने वाले आरोपी को जिला जज की कोर्ट ने एक साल की परिवीक्षा की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

इस दौरान शांतिभंग करने पर दंड भोगने के लिए न्यायालय में हाजिर होना पड़ेगा।
गुरुवार को शासकीय फौजदारी अधिवक्ता श्याम सुंदर मिश्रा ने बताया कि राजापुर थाने के उपनिरीक्षक अखिलेश राय ने 21 दिसंबर 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कुसेली मोड़ पर एक जांच के दौरान वह हमराहियों के साथ गए थे।

इसी बीच कुसेली गांव निवासी रविसिंह ने पुलिस टीम समेत सभी को गाली गलौज करने लगा। उसके पास से चाकू बरामद हुआ था।
इस मामले की रिपोर्ट दर्ज हुई थी।
एक साल तक वह जेल में रह चुका है। इस समय जमानत पर छूटा था। इस पर जिला जज विष्णु कुमार शर्मा ने आरोपी के गिड़गिड़ाने पर सुधरने का मौका दिया है।
इस पर जिला जज ने उसे दोषी मानते हुए पहले सुधरने के लिए एक साल की परिवीक्षा पर छोड़ा है। चेतावनी दी गई है कि शांति भंग हुई तो फिर अदालत इसे संज्ञान में लेकर सजा देगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed