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Chitrakoot News: पॉक्सो मामले में आरोपी को मिली जमानत
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चित्रकूट। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश रेनू मिश्रा ने आरोपी दिनेश उर्फ लोटन को जमानत दे दी है। उस पर एक नाबालिग लड़की को ले जाने और यौन उत्पीड़न का आरोप था। न्यायालय ने 1.50 लाख रुपये के निजी बंधपत्र पर जमानत मंजूर की। मामला पहाड़ी थाना क्षेत्र का है।
वादी ने बताया कि 14 दिसंबर 2025 को दिनेश उर्फ लोटन बेटी को बहलाकर ले गया था। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोपी 18 दिसंबर 2025 से जेल में निरुद्ध है। पीड़िता ने बयान में कहा कि वह मर्जी से दिनेश के घर गई थी। कोई यौन शोषण नहीं हुआ। स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार घटना के समय उसकी उम्र 16 वर्ष 7 माह थी। हालांकि, मेडिकल बोर्ड ने उसकी अनुमानित उम्र 18 वर्ष बताई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जमानत दे दी।(संवाद)
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जानलेवा हमले के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
चित्रकूट। अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट अनुराग कुरील ने जानलेवा हमले के मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह मामला राजापुर थाना क्षेत्र का है। बीते 27 सितंबर 2025 को महेश कुमार अपनी बेटी श्वेता के ससुराल बरुआ गए थे। श्वेता के पति लालचंद्र ने उसे पीटा था, जिसके बाद महेश उसे अपने घर ले जा रहे थे। इसी दौरान हुबलाल, पूर्व प्रधान केशन यादव, रामबाबू, सुग्गू, ओम प्रकाश और अन्य ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया। हमले में महेश के सिर में फ्रैक्चर और मस्तिष्क तक चोट आई, जबकि अरमान और पंकज को भी गंभीर चोटें आईं। तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध किया था। सह-अभियुक्तों की जमानत भी पहले खारिज हो चुकी है। सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने जमानत अर्जी निरस्त कर दी। (संवाद)
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वादी ने बताया कि 14 दिसंबर 2025 को दिनेश उर्फ लोटन बेटी को बहलाकर ले गया था। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोपी 18 दिसंबर 2025 से जेल में निरुद्ध है। पीड़िता ने बयान में कहा कि वह मर्जी से दिनेश के घर गई थी। कोई यौन शोषण नहीं हुआ। स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार घटना के समय उसकी उम्र 16 वर्ष 7 माह थी। हालांकि, मेडिकल बोर्ड ने उसकी अनुमानित उम्र 18 वर्ष बताई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जमानत दे दी।(संवाद)
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जानलेवा हमले के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
चित्रकूट। अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट अनुराग कुरील ने जानलेवा हमले के मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह मामला राजापुर थाना क्षेत्र का है। बीते 27 सितंबर 2025 को महेश कुमार अपनी बेटी श्वेता के ससुराल बरुआ गए थे। श्वेता के पति लालचंद्र ने उसे पीटा था, जिसके बाद महेश उसे अपने घर ले जा रहे थे। इसी दौरान हुबलाल, पूर्व प्रधान केशन यादव, रामबाबू, सुग्गू, ओम प्रकाश और अन्य ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया। हमले में महेश के सिर में फ्रैक्चर और मस्तिष्क तक चोट आई, जबकि अरमान और पंकज को भी गंभीर चोटें आईं। तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध किया था। सह-अभियुक्तों की जमानत भी पहले खारिज हो चुकी है। सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने जमानत अर्जी निरस्त कर दी। (संवाद)
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