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Chitrakoot News: शौच के लिए गई किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कठोर कैद

Tue, 23 Dec 2025 12:31 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Tue, 23 Dec 2025 12:31 AM IST
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20 years rigorous imprisonment for raping a teenage girl who had gone to defecate
चित्रकूट। शौच क्रिया के लिए खेत गई नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश ने 20 वर्ष के कठोरकारावास की सजा सुनाई। साथ ही सात हजार रुपये का जुर्माना भी सुनाया।
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मानिकपुर थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने बताया कि 14 जुलाई 2020 को उसकी बेटी खेत की ओर नित्य क्रिया के लिए गई थी। तभी वहां जग्गू नाई उर्फ मनोज ने बेटी को पकड़ कर जबरदस्ती दुष्कर्म किया और परिजनों से बताने पर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। इस पर पुलिस ने गाली गलौज, जान से मारने की धमकी, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। विवेचना करते हुए तत्कालीन सीओ विजयेंद्र द्विवेदी ने करते हुए 17 जुलाई को आरोपी को गिरफ्तार किया था। 22 अगस्त को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सोमवार को सुनवाई पूरी करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट रेनू मिश्रा ने दोषी पाने पर जग्गू नाई उर्फ मनोज को सजा सुनाई।
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