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Chandauli News: जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन

Sun, 27 Apr 2025 01:18 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 27 Apr 2025 01:18 AM IST
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You can apply online for birth and death certificate
पीडीडीयू नगर। नगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र हासिल करना अब आसान हो गया है। इसके लिए अब लोग ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा फार्म भरकर उसे कार्यालय में जमा करके भी आवेदन किया जा सकता है। उधर, नगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले लोग क्यू आर कोड के माध्यम से भी गृह कर जमा कर सकते हैं। यह सुविधा भी शुरू कर दी गई है।
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शहर क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जन्म व मृत्यु प्रमाण बनवाने और गृह कर जमा करने के लिए नगर पालिका कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। अब कई सुविधाएं ऑनलाइन की जा रही हैं। इससे लोगों को राहत मिलेगी। नगर पालिका में जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध हो गई है। इसके लिए कोई आवेदक https://dc.crsorgi.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा एक फार्म भरकर एवं उसमें जरूरी दस्तावेज लगाकर उसे नगर पालिका कार्यालय में सफाई निरीक्षक के यहां जमा कराकर भी आवेदन दिया जा सकता है। किसी बच्चे के जन्म पर जन्म प्रमाण पत्र या किसी व्यक्ति के निधन पर मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन के 21 दिन में जारी किया जाएगा। वहीं पुराने मामले में जांच की लंबी प्रक्रिया चलती है। इसके अलावा कार्य समय से नहीं होने पर इसकी शिकायत नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी से की जा सकती है। उधर, दूसरी तरफ नगर पालिका कार्यालय में सबसे ज्यादा चक्कर लोगों को गृह कर जमा करने के लिए लगाना पड़ता है। स्वकर की व्यवस्था लागू होने के बाद भवन स्वामी खुद अपने भवन के कर का आकलन कर उसे पालिका कार्यालय में जमा करवा कर रसीद ले सकते हैं। इसके अलावा भवन स्वामी नगर पालिका में क्यूआर कोड पर यूपीआई के माध्यम से भी गृह कर जमा कर सकते हैं। इसके अलावा नगर पालिका में टैक्स कलेक्टर के माध्यम से भी गृह कर का आकलन करवाया जा सकता है। नगर पालिका के प्रभारी अधिशासी अधिकारी अविनाश कुमार का कहना है कि नगर पालिका में कर के अलावा जन्म व मृत्यु प्रमाण जारी करने के लिए विभाग बनाए गए हैं। हर विभाग के प्रमुख अधिकारी के पास जाकर समस्या का समाधान कराया जा सकता है। इसके बाद भी यदि कोई समस्या आती है लोग अधिशासी अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
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