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Chandauli News: 20 साल बाद पशु तस्करी के दो आरोपियों को सजा, 25-25 हजार जुर्माना

Tue, 13 Feb 2024 02:46 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 13 Feb 2024 02:46 AM IST
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Two accused of animal smuggling sentenced after 20 years, fined Rs 25,000 each
पशु तस्करी के दो आरोपियों को 20 साल की लंबी कानूनी कार्रवाई के बाद जेल में बिताई गई अवधि के साथ 25- 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न देने पर सात दिनों के लिए अतिरिक्त जेल की सजा सुनाई गई। एसपी डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि बलुआ थाने में वर्ष 2003 में पशु तस्करी के दो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज था। जिसके आधार पर सिविल जज ने सेमरा गांव के ओमप्रकाश और मनियरपुर गांव के शंकर को अपराधी करार देते हुए सजा सुनाई। दो अपराधियों को जेल में बिताई गई अवधि के साथ ही 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न देने पर सात दिनों के लिए अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।
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