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Chandauli News: पशु तस्करी के दोषी को जज ने न्यायालय उठने तक की सुनाई सजा

Wed, 29 Jan 2025 12:56 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 29 Jan 2025 12:56 AM IST
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The judge sentenced the accused of animal smuggling till the rising of the court
चंदौली। सिविल जज जूनियर डिवीजन इंदु रानी ने मंगलवार को एक पशु तस्करी के आरोपी को दोषी ठहराते हुए न्यायालय उठने तक वहीं मौजूद रहने की सजा सुनाई। इसके बाद दोषी पूरे दिन न्यायालय में बैठा रहा। उस पर चार हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।
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16 फरवरी 1994 को चंदौली जिले के मुगलसराय थाने में बुलंदशहर के गुलावटी थाना क्षेत्र के महेंद्र सिंह पर पशु तस्करी का मुकदमा दर्ज किया गया था। इस बीच वह कई बार जेल गया। मेडिकल आदि के आधार पर जेल से बाहर आता रहा। मंगलवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन इंदु रानी की अदालत ने महेंद्र सिंह को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। साथ ही चार हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर 10 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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