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Chandauli News: मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आज लगेंगे विशेष कैंप
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चंदौली। मतदाता सूची के अद्यतीकरण और विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। शुक्रवार को एडीएम न्यायिक रतन वर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। इसमें राजनीतिक दलों और प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधियों को पुनरीक्षण की कार्ययोजना की जानकारी दी गई। बताया गया कि जिले के 1691 मतदेय स्थलों पर 17 और 24 अक्टूबर को विशेष कैंप लगाए जाएंगे। सुबह 10 से शाम चार बजे तक लगने वाले इन कैंपों में छूटे हुए मतदाताओं, पहली बार मतदान के योग्य युवाओं और अन्य पात्र लोगों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए फॉर्म-6 भरवाए जाएंगे।
एडीएम न्यायिक ने बताया कि प्रदेश में हाल में आई बाढ़ और अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त व जर्जर मतदेय स्थलों का दोबारा भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। इसके आधार पर 19 अक्टूबर तक नया आलेख तैयार किया जाएगा। राजनीतिक दलों से मतदेय स्थलों के संबंध में आपत्ति या सुझाव 18 अक्टूबर तक अपने दल के लेटर पैड पर उपलब्ध कराने को कहा गया है।
बैठक में मतदाता पंजीकरण के नियमों में बदलाव की जानकारी भी दी गई। बताया गया कि नए मतदाता के पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 के साथ अब शपथपत्र देने की आवश्यकता नहीं होगी। निर्धारित दो फोटोयुक्त दस्तावेजों के आधार पर आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। प्रशासन ने राजनीतिक दलों से पुनरीक्षण कार्य में सहयोग करने और पात्र मतदाताओं को जागरूक करने की अपील की।
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इनसेट-
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बेघर और वंचित वर्ग के लोगों के भी जुड़ेंगे नाम
विशेष अभियान के तहत पहली बार मतदान करने वाले युवाओं, नवविवाहित महिलाओं, बेघर लोगों, रैन बसेरों में रहने वालों और श्रमिक कॉलोनियों में निवास करने वाले लोगों को मतदाता सूची से जोड़ने पर जोर दिया जाएगा। बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) कैंप में मौजूद रहकर पात्र लोगों से आवेदन प्राप्त करेंगे। उद्देश्य है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे।
इनसेट-
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चार जनवरी को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची
भारत निर्वाचन आयोग ने एक जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी किया है। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार, दो नवंबर 2026 को मतदेय स्थलों का अनुमोदन होगा। 12 नवंबर को निर्वाचक नामावली का आलेख प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए दावे-आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इनका निस्तारण 28 दिसंबर तक किया जाएगा। इसके बाद चार जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी।
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एडीएम न्यायिक ने बताया कि प्रदेश में हाल में आई बाढ़ और अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त व जर्जर मतदेय स्थलों का दोबारा भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। इसके आधार पर 19 अक्टूबर तक नया आलेख तैयार किया जाएगा। राजनीतिक दलों से मतदेय स्थलों के संबंध में आपत्ति या सुझाव 18 अक्टूबर तक अपने दल के लेटर पैड पर उपलब्ध कराने को कहा गया है।
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बैठक में मतदाता पंजीकरण के नियमों में बदलाव की जानकारी भी दी गई। बताया गया कि नए मतदाता के पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 के साथ अब शपथपत्र देने की आवश्यकता नहीं होगी। निर्धारित दो फोटोयुक्त दस्तावेजों के आधार पर आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। प्रशासन ने राजनीतिक दलों से पुनरीक्षण कार्य में सहयोग करने और पात्र मतदाताओं को जागरूक करने की अपील की।
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बेघर और वंचित वर्ग के लोगों के भी जुड़ेंगे नाम
विशेष अभियान के तहत पहली बार मतदान करने वाले युवाओं, नवविवाहित महिलाओं, बेघर लोगों, रैन बसेरों में रहने वालों और श्रमिक कॉलोनियों में निवास करने वाले लोगों को मतदाता सूची से जोड़ने पर जोर दिया जाएगा। बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) कैंप में मौजूद रहकर पात्र लोगों से आवेदन प्राप्त करेंगे। उद्देश्य है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे।
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चार जनवरी को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची
भारत निर्वाचन आयोग ने एक जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी किया है। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार, दो नवंबर 2026 को मतदेय स्थलों का अनुमोदन होगा। 12 नवंबर को निर्वाचक नामावली का आलेख प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए दावे-आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इनका निस्तारण 28 दिसंबर तक किया जाएगा। इसके बाद चार जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी।