फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   Section 163 imposed in the district for two months

Chandauli News: दो माह तक के लिए जिले में धारा 163 लागू

Sun, 27 Oct 2024 02:39 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 27 Oct 2024 02:39 AM IST
विज्ञापन
Section 163 imposed in the district for two months
चंदौली। आगामी त्यौहारों को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से दो माह तक जिले में धारा 163 लागू किया गया है। जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने बताया कि 31 अक्तूबर को दीपावली, दो नवंबर को गोवर्धन पूजा, तीन नवंबर को भैयादूज, आठ नवंबर को छठ पूजा, 15 नवंबर को गुरुनानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा, 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस मनाया जाएगा।
विज्ञापन

ऐसे में असामाजिक तत्वों द्वारा अनुशासनहीनता, मारपीट करने और शांति भग करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 16 दिसंबर तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 लागू किया गया है। इस दौरान में लाठी डंडा, स्टिक या नुकीले धारदार शस्त्र जैसे तलवार, भाला, बल्लम, भुजाली, छूरी-चाकू आदि किसी प्रकार का अस्त्र, किसी विस्फोटक पदार्थ, विनाशकारी आपत्तिजनक सामग्री जैसे पटाखा, राकेट आदि अपने पास नहीं रखेगा। कोई आक्रामक पदार्थ जैसे इंट-पत्थर आदि के टुकडे़ एकत्रित नहीं करेगा। इस प्रतिबंध से मजिस्ट्रेट, पुलिसकर्मी और डयूटी पर शस्त्र धारण करने वाले अधिकारी, कर्मचारी, सिख एवं गोरखा जाति के व्यक्ति, जो प्रथा के अनुसार हथियार रखने लिए अधिकृत हैं। लाठी का सहारा लेकर चलने वाले वृद्ध, दृष्टीहीन व दिव्याग व्यक्ति, मुक्त होंगे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed