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लाकडाउन फोर: सुबह सात बजे से साढ़े तीन बजे तक खुलेंगी दुकानें
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हॉट स्पाट गांव भूसीकृत पूरवां में व्यवस्थाओं की जानकारी लेते एसपी हेमंत कुटियाल और सीडीओ डा. एके
- फोटो : CHANDAULI
चंदौली। लॉक डाउन के दौरान लोगों को मिलने वाली सुविधाओं की छूट को लेकर जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने बुधवार को नई गाइड लाइन जारी कर दी है। अब विभिन्न प्रकार के प्रतिष्ठान रोस्टर के अनुसार खुलेंगे। पहले दुकानें/प्रतिष्ठान सुबह सात बजे से शाम सात बजे खुलते थे लेकिन अब सुबह सात बजे से साढ़े तीन बजे तक खुलेंगे। जबकि पान, स्पॉ और सैलून, समोसा सहित अन्य दुकानों को लॉक डाउन के दौरान पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। मास्क लगाना व सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। इसका उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिले में सभी औद्योगिक इकाइयों को कोरोना से बचाव के मानकों का पालन करने की शर्त पर शुरू किया जा सकता है। सिनेमा हाल, शापिंग कांप्लेक्स, जिम, खेल मैदान, सैलून, स्पॉ पूरी तरह से बंद रहेंगे। 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और 65 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे घर से बाहर नहीं निकलेंगे। स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों में प्रतिबंध लागू नहीं होगा। शादी समारोह में अधिकतम 20 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति रहेगी। अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों को भी शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर कार्रवाई हो सकती है। निजी व सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों के मोबाइल में आरोग्य सेतु एप अपलोड करना अनिवार्य होगा।
ऐसे खुलेंगी दुकानें
चंदौली। जिलाधिकारी ने नवनीत सिंह चहल ने किराना, सब्जी, फल, मिठाई, कृषि उपकरण मैकेनिकल, पशुपालन से संबंधित तथा तेल घी की दुकानों को रोजाना सुबह सात से दोपहर तीन बजे तक प्रतिदिन खुलने की अनुमति दी है। जबकि बिल्डिंग मैटेरियल, आयरन हार्डवेयर स्टोर, मार्बल टाइल्स, प्लाईवुड, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, मोबाइल, चश्मा, घड़ी, ऑटोमोबाइल, मोटर साइकिल रिपेयर से दुकानें बुधवार, शुक्रवार और रविवार को सुबह 10:30 से दोपहर 3:30 बजे तक खुलेंगी। जबकि सर्राफा, फर्नीचर, कपड़ा, रेडीमेड, साड़ी, कास्मेटिक, जूता चप्पल, रस्सी, कॉपी किताब, स्टेशनरी, खेलकूद के सामान, फोटो स्टेट की दुकानें मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को सुबह 10:30 से 3:30 तक खुलेंगी। इसके अलावा मेडिकल, डेयरी, गैस सिलेंडर एजेंसी प्रतिदिन सुबह 9:00 से शाम 6:00 बजे तक संचालित होगी।
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इस पर रहेगी पाबंदी
समोसा, चाट, पपड़ी, शीतल पेय, पान गुटखा, पान मसाला, बीडी, स्पॉ और सैलून खोलने पर पाबंदी रहेगी। चाय, पकौड़े की दुुकानें और गुमटियां बंद रहेंगी।
लॉक डाउन के दौरान विभिन्न प्रकार के प्रतिष्ठानों को रोस्टर के अनुसार संचालित करने की छूट दी गई है। किसी प्रकार के सामूहिक आयोजन को पूर्ण रुप से प्रतिबंधित किया गया है। लोगों को मॉस्क लगाना और सोशल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थल पर मदिरा पान करने और थूकने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। नवनीत सिंह चहल, जिलाधिकारी।
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जिले में सभी औद्योगिक इकाइयों को कोरोना से बचाव के मानकों का पालन करने की शर्त पर शुरू किया जा सकता है। सिनेमा हाल, शापिंग कांप्लेक्स, जिम, खेल मैदान, सैलून, स्पॉ पूरी तरह से बंद रहेंगे। 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और 65 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे घर से बाहर नहीं निकलेंगे। स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों में प्रतिबंध लागू नहीं होगा। शादी समारोह में अधिकतम 20 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति रहेगी। अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों को भी शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर कार्रवाई हो सकती है। निजी व सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों के मोबाइल में आरोग्य सेतु एप अपलोड करना अनिवार्य होगा।
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ऐसे खुलेंगी दुकानें
चंदौली। जिलाधिकारी ने नवनीत सिंह चहल ने किराना, सब्जी, फल, मिठाई, कृषि उपकरण मैकेनिकल, पशुपालन से संबंधित तथा तेल घी की दुकानों को रोजाना सुबह सात से दोपहर तीन बजे तक प्रतिदिन खुलने की अनुमति दी है। जबकि बिल्डिंग मैटेरियल, आयरन हार्डवेयर स्टोर, मार्बल टाइल्स, प्लाईवुड, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, मोबाइल, चश्मा, घड़ी, ऑटोमोबाइल, मोटर साइकिल रिपेयर से दुकानें बुधवार, शुक्रवार और रविवार को सुबह 10:30 से दोपहर 3:30 बजे तक खुलेंगी। जबकि सर्राफा, फर्नीचर, कपड़ा, रेडीमेड, साड़ी, कास्मेटिक, जूता चप्पल, रस्सी, कॉपी किताब, स्टेशनरी, खेलकूद के सामान, फोटो स्टेट की दुकानें मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को सुबह 10:30 से 3:30 तक खुलेंगी। इसके अलावा मेडिकल, डेयरी, गैस सिलेंडर एजेंसी प्रतिदिन सुबह 9:00 से शाम 6:00 बजे तक संचालित होगी।
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इस पर रहेगी पाबंदी
समोसा, चाट, पपड़ी, शीतल पेय, पान गुटखा, पान मसाला, बीडी, स्पॉ और सैलून खोलने पर पाबंदी रहेगी। चाय, पकौड़े की दुुकानें और गुमटियां बंद रहेंगी।
लॉक डाउन के दौरान विभिन्न प्रकार के प्रतिष्ठानों को रोस्टर के अनुसार संचालित करने की छूट दी गई है। किसी प्रकार के सामूहिक आयोजन को पूर्ण रुप से प्रतिबंधित किया गया है। लोगों को मॉस्क लगाना और सोशल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थल पर मदिरा पान करने और थूकने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। नवनीत सिंह चहल, जिलाधिकारी।