फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   Hit on crime Mukhtar aide sentenced to three and one year in separate cases

Chandauli News: अपराध पर चोट, मुख्तार के सहयोगी को अलग-अलग मामलों में तीन और एक साल की सजा

Wed, 14 May 2025 11:46 PM IST
नितीश कुमार पांडेय अमर उजाला नेटवर्क, चंदौली
अमर उजाला नेटवर्क, चंदौली Published by: नितीश कुमार पांडेय Updated Wed, 14 May 2025 11:46 PM IST
सार

मुख्तार के सहयोगी को अलग-अलग मामलों में तीन और एक साल की सजा हुई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पशु तस्करी और आर्म्स एक्ट दो मामलों में अलग-अलग सुनवाई की और दोषी करार देते हुए तीन और एक साल के कठोर कारावास के साथ दस हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। 
 

विज्ञापन
Hit on crime Mukhtar aide sentenced to three and one year in separate cases
कोर्ट का आदेश। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

न्यायिक मजिस्ट्रेट चंदौली की अदालत ने माफिया मुख्तार अंसारी के सहयोगी रहे राम दुलारे निवासी पौरा थाना सकलडीहा को पशु तस्करी और आर्म्स एक्ट के अलग-अलग मामलों में दोषी करार दिया। साथ ही तीन और एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक हजार और 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

विज्ञापन


सकलडीहा पुलिस ने छह नवंबर 2004 को राम दुलारे निवासी पौरा सकलडीहा को संरक्षित पशुओं की तस्करी के आरोप में पकड़ा था। उसके पास से हथियार भी बरामद किया गया था। मामले में पुलिस ने पशु तस्करी और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। बुधवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोनों मामलों की अलग-अलग सुनवाई की।
विज्ञापन


पशु तस्करी के मामले में सुनवाई करते हुए उन्होंने दोषी को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसी तरह आर्म्स एक्ट के मामले में राम दुलारे को दोषी ठहराते हुए अदालत ने एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। एक हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed