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Chandauli News: पशु तस्करी के मामलों में पांच दोषियों को जेल में बिताई गई अवधि की सजा

Tue, 13 May 2025 01:05 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 13 May 2025 01:05 AM IST
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Five convicts sentenced to jail term in cattle smuggling cases
चकिया। अपर सिविल जज जूनियर डिविजन चकिया यज्ञेश कुमार की अदालत ने सोमवार को पशु तस्करी के तीन अलग-अलग मामलों की सुनवाई करते हुए पांच आरोपियों को दोषी ठहराते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई। अदालत ने अलग-अलग अर्थदंड भी लगाया है।
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बबुरी थाने की पुलिस ने 12 जुलाई 2003 को हृदय नरायन निवासी विशेषरपुर थाना नौगढ़ के खिलाफ पशु तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया। मुकदमा दर्ज कर उसका चालान कर दिया गया। इसी मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी हृदय नरायन को दोषी ठहराते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा और 2000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर 10 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। उधर, पशु तस्करी के एक अन्य मामले में भी अपर सिविल जज जूनियर डिविजन चकिया यज्ञेश कुमार की अदालत ने 19 साल बाद सोमवार को आरोपी को दोषी ठहराते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई और दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर 10 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। शहाबगंज पुलिस ने 30 सितंबर 2005 को लालजी यादव निवासी कछवा बाजार जिला मिर्जापुर को पशु तस्करी के मामले मे गिरफ्तार कर चालान किया था। बीस वर्ष बाद इसी मामले की सुंनवाई करते हुए न्यायालय ने लालजी यादव को जेल में बिताई गई अवधि की सजा और 2000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर 10 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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इसी तरह से पशु तस्करी के एक और मामले में अपर सिविल जज जूनियर डिविजन चकिया यज्ञेश कुमार की अदालत ने सोमवार को तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए जेल में बिताई की अवधि की सजा सुनाई और 500-500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर सात दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। शहाबगंज थाने में 27 फरवरी 2007 राजकुमार उर्फ संजय कुमार निवासी मछला चौमुहानी थाना मिर्जामुराद वाराणसी, मनोज उर्फ बबलू निवासी मिल्लीपुर मिर्जामुराद वाराणसी और राम नरायन चौहान निवासी नेगुरा थाना व जिला चंदौली के खिलाफ पशु तस्करी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में भी अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई और 500-500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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