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Chandauli News: सड़कों पर कूड़ा फेंकने वालों पर लगेगा जुर्माना
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पीडीडीयू नगर पालिका कार्यालय सभागार में आयोजित कार्यशाला में मौजूद होटल, लॉन व अस्पताल और अस्पत
पीडीडीयू नगर। नगर पालिका स्थित सभागार में बृहस्पतिवार को कार्यशाला हुई, जिसमें होटल, अस्पताल, लॉन और स्कूल संचालकों को कचरा प्रबंधन के नए नियमों के बारे में जानकारी दी गई। ईओ और सफाई निरीक्षक ने बताया कि शहर में जो भी बल्क वेस्ट जेनरेटर है, उन्हें कंपोस्ट पिट बनाकर गीले कचरे का निस्तारण करना होगा। वहीं, सूखे कचरे को पालिका एकत्र करेगी, जिसके लिए शुल्क वसूलेगी। सड़कों पर कूड़ा फेंकने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।
नगर पालिका ईओ धर्मराज सिंह और सफाई निरीक्षक शत्रुंजय ने बताया कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 को एक अप्रैल 2026 से लागू कर दिया गया है। कहा कि बल्क वेस्ट जेनरेटर जो भी है उन्हें अपने यहां कचरे का स्वयं प्रबंधन करना होगा। वहीं निकाय की ओर से इसकी तकनीकी निगरानी की जाएगी।
कहा कि बल्क वेस्ट जेनरेटर में उन्हें शामिल किया जाएगा, जिनका निर्मित क्षेत्र 20 हजार वर्ग मीटर या उससे अधिक हो, 40 हजार लीटर से ज्यादा पानी प्रतिदिन खर्च करता हो या फिर उनके यहां से 100 किलो प्रतिदिन कूड़ा निकलता हो। इसमें आवासीय सोसाइटी, मॉल, सरकारी कार्यालय, बड़े वाणिज्यिक परिसर भी शामिल किए गए हैं। बताया कि यदि परिसर में प्रसंस्करण संभव न हो तो उन्हें कचरा प्रबंधन करने वाली संस्थाओं के जरिये उसे निस्तारित करवाना होगा और इसका प्रमाण पत्र उनसे लेना अनिवार्य है।
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नगर पालिका ईओ धर्मराज सिंह और सफाई निरीक्षक शत्रुंजय ने बताया कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 को एक अप्रैल 2026 से लागू कर दिया गया है। कहा कि बल्क वेस्ट जेनरेटर जो भी है उन्हें अपने यहां कचरे का स्वयं प्रबंधन करना होगा। वहीं निकाय की ओर से इसकी तकनीकी निगरानी की जाएगी।
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कहा कि बल्क वेस्ट जेनरेटर में उन्हें शामिल किया जाएगा, जिनका निर्मित क्षेत्र 20 हजार वर्ग मीटर या उससे अधिक हो, 40 हजार लीटर से ज्यादा पानी प्रतिदिन खर्च करता हो या फिर उनके यहां से 100 किलो प्रतिदिन कूड़ा निकलता हो। इसमें आवासीय सोसाइटी, मॉल, सरकारी कार्यालय, बड़े वाणिज्यिक परिसर भी शामिल किए गए हैं। बताया कि यदि परिसर में प्रसंस्करण संभव न हो तो उन्हें कचरा प्रबंधन करने वाली संस्थाओं के जरिये उसे निस्तारित करवाना होगा और इसका प्रमाण पत्र उनसे लेना अनिवार्य है।
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