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छेड़खानी के आरोप में अधेड़ को चार साल की सजा-

Tue, 09 Mar 2021 11:22 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 09 Mar 2021 11:22 PM IST
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Elder sentenced to four years for molestation charges-
चंदौली। विशेष न्यायाधीश पाक्सो अरविंद कुमार यादव ने मंगलवार को किशोरी के साथ हुए छेड़खानी के मामले की सुनवाई की। इस दौरान आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को चार साल कारावास की सजा सुनाई। वहीं पांच हजार रुपया अर्थदंड लगाया। अर्थदंड की राशि जमा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा। बलुआ थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग के नाना ने आरोप लगाया था कि सात अप्रैल 2016 को उनकी नतिनी अपने छोटे भाई के साथ नवरात्रि की पूजा के लिए घर से कलश लेने के लिए कोहरान में गई हुई थी। वापस घर लौटते समय बीच रास्ते में गांव का ही 50 वर्षीय बाढू यादव ने छेड़खानी करते हुए बगल के स्कूल में ले जाने का प्रयास करने लगा। तभी छोटे भाई शोर मचाते हुए पास में पड़े ईंट को लेकर मारने के लिए दौड़ा। इसपर उक्त व्यक्ति भाग गया। पीडि़ता दूसरे रास्ते से घर पहुंचकर अपनी मां का आप बीती सुनाई। इसपर वहां मौजूद पीडि़ता के नाना ने उसी दिन थाने में इस संबंध में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के साथ ही विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान जिला विशेष शासकीय अधिवक्ता शमशेर बहादुर सिंह ने अभियान की ओर से पैरवी करते हुए तर्क प्रस्तुत किया। इस पर न्यायाधीश अरविंद कुमार ने आरोप सिद्ध होने पर आरोपित बाढू यादव को चार साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। वहीं पांच हजार रुपया जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा का फैसला सुनाया।
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