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Chandauli News: पशु तस्करी के मामले में दोषी को 22 वर्ष बाद जेल में बिताई गई अवधि की सजा

Sat, 22 Mar 2025 01:15 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 22 Mar 2025 01:15 AM IST
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Convict sentenced for animal smuggling case after 22 years of imprisonment
न्यायिक मजिस्ट्रेट चंदौली ने शुक्रवार को 22 वर्ष पुराने पशु तस्करी के मामले की सुनवाई करते हुए दोषी को जेल में बिताई गई अवधि की सजा और पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर तीन दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। धीना थाना में सैयदराजा निवासी चरन सिंह यादव पर पशु क्रूरता और गोवध निवारण अधिनियम के तहत नौ मार्च 2023 को मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में चरन सिंह जेल भी गया था। इसी मामले की सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोष सिद्ध होने पर चरन सिंह को जेल में बिताई गई अवधि की सजा और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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