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Chandauli News: बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को 22 साल की कठोर कारावास की सजा

Fri, 19 May 2023 12:24 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 19 May 2023 12:24 AM IST
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Child rapist sentenced to 22 years rigorous imprisonment
चंदौली। विशेष न्यायाधीश पाक्सो राजेंद्र प्रसाद की कोर्ट में बृहस्पतिवार को दुष्कर्म के मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान साक्ष्य के आधार पर दोष सिद्ध होने पर इरफान उर्फ जुगनू को (22) की 22 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपया जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगने का फैसला सुनाया। अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता पाक्सो शमशेर बहादुर सिंह, अवधेश नारायण सिंह और रमाकांत उपाध्याय ने तर्क प्रस्तुत कर मुकदमें की पैरवी की। उन्होंने बताया कि बबुरी थाना क्षेत्र के एक गांव की 10 वर्षीय पीड़िता की मां ने 9 मई 2018 को बाबरी थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी। आरोप लगाया कि आठ मई 2018 को उसकी बेटी चारपाई पर सोयी थी। वह घर के बाहर दुकान में खुद सोने चली गई थी। इसका फायदा उठाकर पड़ोस का इरफान उर्फ जुगनू रात करीब साढ़े 10 बजे घर में घुस गया बेटी के साथ जबरन दुष्कर्म किया। चिल्लाने पर उसका मुंह दबा दिया। साथ ही धमकी दिया कि यह बात किसी को बतायी तो जान से मार देंगे। इस संबंध में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। इसकी सुनवाई स्पेशल जज पाक्सो राजेंद्र प्रसाद ने किया। दोष सिद्ध होने पर आरोपी इरफान को धारा 22 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। वहीं 10 हजार रुपया अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा का फैसला सुनाया।
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