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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   Chandauli Cattle smuggler 25000 bounty arrested transactions 187 crore revealed interrogation leads

Chandauli News: 25 हजार का इनामी गो-तस्कर गिरफ्तार, 187 करोड़ के लेनदेन का खुलासा; पूछताछ में अहम जानकारी

Wed, 05 Aug 2026 07:04 PM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, चंदाैली।
अमर उजाला नेटवर्क, चंदाैली। Published by: Aman Vishwakarma Updated Wed, 05 Aug 2026 07:04 PM IST
सार

Chandauli News: बदमाश के पास से तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से एक अवैध .315 बोर तमंचा, एक जिंदा कारतूस और पिकअप वाहन बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर सैयदराजा थाने में आर्म्स एक्ट के तहत एक और प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्रवाई की गई है।

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Chandauli Cattle smuggler 25000 bounty arrested transactions 187 crore revealed interrogation leads
जांच में जुटी पुलिस। - फोटो : अमर उजाला डिजिटल

विस्तार

Chandauli News: चंदौली के सैयदराजा पुलिस और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 25 हजार रुपये के इनामी एवं वांछित आरोपी गुलाम मोहम्मद उर्फ सोनू को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से एक अवैध .315 बोर तमंचा, एक जिंदा कारतूस तथा एक पिकअप वाहन बरामद किया है। आरोपी पर गो-तस्करी से जुड़े दो मामलों में गिरफ्तारी का वारंट था।

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थानाध्यक्ष अशोक कुमार मिश्र ने बताया कि संयुक्त टीम आरोपी की तलाश कर रही थी। इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर सूचना मिलने पर पुलिस ने जेठमलपुर के पास वाहन चेकिंग शुरू की। इस दौरान एक पिकअप वाहन को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक वाहन लेकर भाग निकला। 
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पुलिस ने पीछा करते हुए निर्माणाधीन भारतमाला एक्सप्रेसवे की ओर घेराबंदी की। कर्मनाशा पुल के समीप वाहन रोककर भागने की कोशिश कर रहे आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया। उसकी पहचान बिहार के कैमूर (भभुआ) जिले के चांद थाना क्षेत्र के भटानी गांव निवासी गुलाम मोहम्मद उर्फ सोनू (24 वर्ष) के रूप में हुई।

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31 सदस्यीय गिरोह और 187 करोड़ के लेनदेन की जांच
पुलिस के अनुसार, वर्ष 2025 में दर्ज गो-तस्करी के एक मुकदमे की विवेचना के दौरान सामने आया कि 31 लोगों का एक संगठित अंतरराज्यीय गिरोह गो-तस्करी में सक्रिय है। जांच में गिरोह के सदस्यों के बीच करीब 187 करोड़ रुपये के वित्तीय लेनदेन का खुलासा हुआ है। इसी आधार पर मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संगठित अपराध संबंधी धाराएं भी बढ़ाई गईं।

मां के खाते से करीब 59 लाख रुपये का लेनदेन
विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी के बैंकिंग लेनदेन की जांच की। पुलिस का दावा है कि आरोपी का स्वयं का बैंक खाता नहीं था और वह अपनी मां के खाते का उपयोग करता था। जांच में करीब 59.82 लाख रुपये का लेनदेन गो-तस्करी से जुड़े विभिन्न लोगों के साथ होने की बात सामने आई। पुलिस का कहना है कि बैंक विवरण के विश्लेषण से अंतरराज्यीय गो-तस्करी नेटवर्क को आर्थिक सहायता पहुंचाने के संकेत मिले हैं।

पूछताछ में किए कई खुलासे
पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह पहले वाहन चालक का काम करता था। बाद में विभिन्न तस्करों के संपर्क में आने के बाद गो-तस्करी करने लगा। उसने यह भी स्वीकार किया कि तस्करी के लिए कई पिकअप वाहनों का इस्तेमाल किया गया। पुलिस कार्रवाई तेज होने के बाद उसने बैंक खाते के बजाय नकद लेनदेन शुरू कर दिया था। आरोपी ने पूछताछ में यह भी बताया कि बरामद अवैध तमंचा उसने अपनी सुरक्षा के लिए रखा था।

छह मुकदमों में दर्ज है आपराधिक इतिहास
गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध चंदौली, मिर्जापुर समेत विभिन्न जनपदों में गोवध निवारण अधिनियम, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत कुल छह मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अब आरोपी से जुड़े अन्य सदस्यों और वित्तीय नेटवर्क की भी जांच कर रही है।

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