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पीएम स्वनिधि के लाभार्थी बिना क्यूआर कोड के नहीं कर पायेंगे व्यवसाय
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पीडीडीयू नगर। नगर पालिका क्षेत्र में पीएम स्वनिधि योजना तहत ऋण लेने वाले फल, सब्जी समेत अन्य व्यवसाय करने वालों के लिए अब डिजीटल पेमेंट की सुविधा ग्राहकों को देना अनिवार्य हो गया है। उन्हें अपने ठेले या फिर दुकानों पर डिजिटल पेमेंट के लिए क्यूआर कोड लगाना आवश्यक हो गया है। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नगर क्षेत्र में व्यवसाय करने पर रोक लग जाएगी।
कोरोना काल में ठेला, खोमचा या फिर पटरी पर व्यवसाय करने वालों के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए शासन स्तर से पीएम स्वनिधि योजना के तहत दस हजार रुपये का ऋण दिया जा रहा है। परियोजना अधिकारी संजय मौर्य के अनुसार जिले के चारों नगर निकाय में अब तक 2124 पथ विक्रेताओं को योजना का लाभ दिलवाया जा चुका है। ऐसे लाभार्थियों को डिजिटल लेने के प्रति जागरूक करने के लिए भी सरकार की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है। नगर पालिका ईओ कृष्णचंद्र ने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना का लाभ ले चुके लाभार्थियों को डिजिटल लेनेदेन के लिए दुकान या ठेला पर क्यूआर कोड रखना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि क्यूआर कोड के माध्यम से लेने करने वाले विक्रेता को सात प्रतिशत व्याज दर की वापस समेत सलाना 12 सौ रुपये भी दिये जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो कोई भी लाभार्थी डिजिटल पेमेंट से संबंधित क्यूआर कोड नहीं रखेगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जिसके तहत वह नगर पालिका सीमा क्षेत्र में व्यवसाय नहीं कर पाएगा।
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कोरोना काल में ठेला, खोमचा या फिर पटरी पर व्यवसाय करने वालों के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए शासन स्तर से पीएम स्वनिधि योजना के तहत दस हजार रुपये का ऋण दिया जा रहा है। परियोजना अधिकारी संजय मौर्य के अनुसार जिले के चारों नगर निकाय में अब तक 2124 पथ विक्रेताओं को योजना का लाभ दिलवाया जा चुका है। ऐसे लाभार्थियों को डिजिटल लेने के प्रति जागरूक करने के लिए भी सरकार की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है। नगर पालिका ईओ कृष्णचंद्र ने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना का लाभ ले चुके लाभार्थियों को डिजिटल लेनेदेन के लिए दुकान या ठेला पर क्यूआर कोड रखना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि क्यूआर कोड के माध्यम से लेने करने वाले विक्रेता को सात प्रतिशत व्याज दर की वापस समेत सलाना 12 सौ रुपये भी दिये जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो कोई भी लाभार्थी डिजिटल पेमेंट से संबंधित क्यूआर कोड नहीं रखेगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जिसके तहत वह नगर पालिका सीमा क्षेत्र में व्यवसाय नहीं कर पाएगा।
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