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शराब की दुकान पर भीड़ जुटाई तो होगी कार्रवाई

Mon, 04 May 2020 10:21 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 04 May 2020 10:21 PM IST
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Action will be taken if the crowd gathers at the liquor store
चंदौली। शासन की मंशा के अनुरूप ग्रीन जोन में शराब की दुकानें खुल गई हैं। रोजाना सुबह 10 से शाम सात बजे तक दुकानों से शराब की बिक्री का निर्देश है। इसको लेकर जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने स्पष्ट गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत दुकानदार निर्धारित दर पर ही शराब की बिक्री करेंगे। साथ ही कोरोना संक्रमण से बचाव के मानकों का ध्यान भी रखना होगा। इसका उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई तय है।
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लॉकडाउन के दौरान सुबह 10 से शाम सात बजे तक शराब की दुकानों को खोलने की छूट प्रदान की गई है। हालांकि दुकानों पर एक साथ पांच से अधिक ग्राहक इकट्ठा नहीं होने चाहिए। इसके लिए दुकानदारों को बाहर एक-एक मीटर से अधिक दूरी पर पांच गोला बनाने का सुझाव दिया गया है। वहीं दुकान में मौजूद सेल्समैन के साथ अन्य कर्मियों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है। दुकान के आसपास व सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीते पकड़े जाने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दुकानों को सफाई कराने के साथ ही सैनिटाइज कराना अनिवार्य होगा। 65 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति क्रेता के रूप में दुकान पर मौजूद नहीं रहेगा। दुकान में मौजूद सभी कर्मचारियों को मोबाइल में आरोग्य सेतु एप्लिकेशन अपलोड करना होगा। ताकि किसी संक्रमित व्यक्ति के आने पर अलर्ट मिल जाए और सतर्क हो जाएं। दुकानदारों की ओर से यदि निर्धारित से अधिक कीमत वसूली गई, तो सख्त कार्रवाई तय है। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने कहा, शराब की दुकानों पर एहतियात बरतना जरूरी है। निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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