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नामांकन की तैयारियां अतिम दौर में

Thu, 02 Nov 2017 12:50 AM IST
Updated Thu, 02 Nov 2017 12:50 AM IST
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नामांकन की तैयारियां अतिम दौर में

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चंदौली। जनपद के चारो निकायों के तीसरे चरण में होने वाले नामांकन की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। चार नवंबर से नामांकन शुरू हो जाएगा। नगर पंचायत चंदौली और सैयदराजा का नामांकन सदर तहसील में संपन्न कराया जाएगा वहीं मुगलसराय और चकिया के निकायों का नामांकन भी संबंधित तहसीलों में होगा। निकाय चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार चार से दस नवंबर तक पूर्वाह्न ग्यारह से अपराह्न तीन बजे तक नाम निर्देशन पत्र जमा कर सकते हैं।
निकाय चुनाव में नाम निर्देशन पत्रों की जांच 11 नवंबर को की जाएगी जबकि 13 नवंबर को अपराह्न तीन बजे तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। प्रत्याशियों को 14 नवंबर को प्रतीकों का आवंटन कर दिया जाएगा। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी जगरूप ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के तहत तीसरे चरण का मतदान 29 नवंबर को कराया जाएगा। जबकि मतणना के लिए एक दिसंबर की तिथि सुनिश्चित की गई है। बताया कि नगर पंचायत चंदौली के अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी तहसीलदार कक्ष में नामांकन करेंगे जबकि सैयदराजा के अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी नायब तहसीलदार कक्ष में अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। वहीं दोनों निकायों के सदस्यों हेतु नामांकन की व्यवस्था तहसील सभागार में कराई जाएगी। बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आरओ और एआरओ को निर्देश जारी कर दिया गया है कि चुनाव कार्यक्रमों का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराएं। बताया कि चुनाव कार्यक्रम के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में भी कार्यालय खुले रहेंगे।
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137 पोलिंग पार्टियां कराएंगी चुनाव
चंदौली। जनपद के चारो निकायों में होने वाले चुनाव के मद्देनजर चुनावी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने का कार्य शुरू हो चुका है। नगर पालिका मुगलसराय, नगर पंचायत चंदौली, सैयदराजा और चकिया में 137 पोलिंग पार्टियां लगाई जाएंगी। एक पोलिंग पार्टी में एक पीठासीन अधिकारी और तीन कर्मचारी रहेंगे। इसके अतिरिक्त दस प्रतिशत कर्मचारियों को रिजर्व में रखा जाएगा।
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महिला अभ्यर्थियों का जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से
चंदौली। नगर पंचायत चुनाव लड़ने की इच्छुक महिला अभ्यर्थियों का जाति प्रमाण पत्र पिता की जाति और नाम से बनवाना होगा। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी जगरूप ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में एक रिट पर सुनवाई के दौरान यह आदेश जारी किया था कि किसी की जाति शादी करने या गोद लेने से नहीं बदल जाती है।
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