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मतदाताओं को वोटर स्लिप बताएगी पोलिंग बूथ का रास्ता
अमर उजाला/बुलंदशहर
Updated Tue, 10 Jan 2017 10:38 PM IST
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मतदाता
- फोटो : ब्यूरो
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विधानसभा चुनाव-2017 में पोलिंग बूथ जानने के लिए वोटर को बूथ दर बूथ भटकना नहीं पड़ेगा। दरअसल, भारत निर्वाचन आयोग वोटर के लिए जो मतदाता पर्ची जारी करेगा, उस पर नक्शा बना हुआ होगा। नक्शा देखकर मतदाता आसानी से बूथ तक पहुंच जाएगा।
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विधानसभा सीट बुलंदशहर, खुर्जा, सिकंदराबाद, अनूपशहर, शिकारपुर, डिबाई और स्याना में 11 फरवरी को 2561 मतदाता बूथों पर 24.92 लाख मतदाता वोट की चोट करेंगे। अक्सर वोटर को बूथ तलाशने में दिक्कत होती है।
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खासतौर पर शहरी इलाकों में उन मतदाताओं के सामने अधिक दिक्कत रहती थी जो हाल ही में शिफ्ट हुए हो। अब बूथ तलाशने की टेंशन पर्ची पर प्रकाशित मैप से खत्म हो जाएगी। स्लिप का आकार पुरानी पर्ची से ज्यादा होगा। स्लिप की गुणवत्ता भी अपेक्षाकृत पुरानी पर्ची से बेहतर होगी।
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ऐसा होगा नक्शा
मिसाल के तौर पर आवास विकास कालोनी के वोटर को खालसा स्कूल में बूथ संख्या एक में वोट डालने जाना है। तब पर्ची पर आवास विकास में मुख्य मार्ग छपा हुआ होगा। मुख्य मार्ग से खालसा स्कूल को जोड़ने वाली सड़क दर्शाई जाएगी। बूथ वाली सड़क स्कूल का नाम लिखा हुआ होगा। वोटर को किस कक्ष में वोट करने पहुंचना है, उसका जिक्र भी डिजिटल मैंप में होगा।
पहली बार वोटर पर्ची पर मतदाता बूथ का डिजिटल मैप होगा। मैप को देख वोटर बिना किसी से पूछे बूथ तक पहुंच जाएगा। वोटर को वोट के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।
आंजनेय कुमार सिंह, जिला निर्वाचन अधिकारी
समर्थकों का हुजूम नामांकन स्थल से 200 मीटर रहेगा दूर
निर्वाचन आयोग ने नामांकन का ब्लू प्रिंट तैयार कर लिया है। नामांकन के समय पार्टी के उम्मीदवारों को एक प्रस्तावक और निर्दलीय उम्मीदवार को 10 प्रस्तावक साथ लाने होंगे। नामांकन स्थल से 200 मीटर के दायरे में आने जाने पर प्रतिबंध रहेगा। 17 जनवरी से 24 जनवरी तक बुलंदशहर, सिकंदराबाद, खुर्जा, डिबाई, अनूपशहर, शिकारपुर और स्याना विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार नामांकन करेंगे।
हर विधानसभा को अलग कक्ष बनाया गया है। उम्मीदवार और प्रस्तावकों के आने और जाने का रास्ता अलग अलग होंगे। प्रस्तावक उसी विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला होना चाहिए , जिस विधानसभा क्षेत्र से कंडीडेट चुनाव लड़ रहा है।
आरओ कक्ष में प्रत्याशी को फार्म 2ए और फार्म 26 भरकर जमा करना होगा। फार्म-26 में उम्मीदवार को चल-अचल संपत्ति का विवरण देना होगा। प्रत्याशियों को आरओ कक्ष में एक फोटो, मतदाता सूची, बैंक एकाउंट नंबर, पहचान पत्र का प्रूफ साथ लाना होगा।
नामांकन प्रक्रिया का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया गया है। नामांकन स्थल के बाहर कई सुरक्षा घेरे रहेंगे। सुरक्षा घेरे में प्रतिबंधित लोगों को आने से अनुमति नहीं होगी। डिप्टी निर्वाचन अधिकारी, बुलंदशहर