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Bulandshahar News: डिबाई के बदरपुर में बिना लाइसेंस चल रहा पेट्रोल पंप किया सील

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 13 Nov 2025 10:29 PM IST
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Unlicensed petrol pump in Dibai's Badarpur sealed
डिबाई के बदरपुर में बिना लाइसेंस के चल रहे पेट्रोल पंप सील करते अ​धिकारी। स्रोत: विभाग
डिबाई। गांव बदरपुर में बिना लाइसेंस के अवैध रूप से संचालित एक पेट्रोल पंप को पूर्ति विभाग की टीम ने बृहस्पतिवार को सील कर दिया। कार्रवाई आगरा निवासी एक व्यक्ति की शिकायत पर की गई है। जांच में पंप मालिक न तो लाइसेंस दिखा सका और न ही आवश्यक अभिलेख पेश कर सका। मामले में पुलिस ने पंप मालिक और सेल्समैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
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पूर्ति निरीक्षक मनीष कुमार पटेल ने बताया कि सिकंदरा, आगरा निवासी जितेंद्र डागुर ने इस पेट्रोल पंप के अवैध संचालन की शिकायत की थी। शिकायत के आधार पर डिबाई-कसेरकलां मार्ग पर स्थित बदरपुर गांव में चल रहे पंप की जांच की गई। जांच के दौरान पंप पर सेल्समैन रिंकू निवासी गांव नौदई थाना नरौरा मौजूद मिला।
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कागजात मांगने पर उसने बताया कि वे मालिक देवेंद्र कुमार निवासी बदरपुर के पास हैं। जब मालिक देवेंद्र से मोबाइल पर संपर्क किया गया और मौके पर बुलाया गया, तो वह टीम के सामने पंप से संबंधित कोई भी वैध लाइसेंस, अनापत्ति प्रमाण पत्र, अग्निशमन या बाट माप विभाग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका। पंप मालिक ने पूछताछ में बताया कि उसने 2019 में जेएमएल फर्म, आगरा से लाइसेंस लिया था लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया था और कुछ महीने पहले ही फिर से चालू किया है।
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मौके पर एक अप्रमाणित रजिस्टर मिला, जिसमें 11 नवंबर की डीजल-पेट्रोल की 45,101 नकद और ऑनलाइन की बिक्री दर्ज थी। मौके पर दो डिस्पेंसिंग यूनिट और एक भूमिगत टैंक मिला, जिसमें से एक यूनिट चालू थी। टीम ने पंप पर मिले 733 लीटर डीजल और 1917 लीटर पेट्रोल को जब्त कर लिया।

पूर्ति निरीक्षक मनीष कुमार पटेल की तहरीर पर डिबाई पुलिस ने पंप मालिक देवेंद्र कुमार निवासी बदरपुर और सेल्समैन रिंकू निवासी नौदई के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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