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Bulandshahar News: गैंगस्टर के दो दोषियों को कारावास, अर्थदंड की सजा

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 05 Jun 2026 10:32 PM IST
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Two gangster convicts sentenced to imprisonment and fine
बुलंदशहर। अलग-अलग मामलों में गैंगस्टर के दो दोषियों को एडीजे-03 स्पेशल जज गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश तबरेज अहमद ने पांच वर्ष व तीन वर्ष की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने बताया कि गांव जौलीगढ़ थाना अगौता निवासी कुलदीप की आपराधिक गतिविधियों के चलते अगौता पुलिस ने उसके खिलाफ तीन जून 2009 में गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। आठ दिसंबर 2009 में उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। वहीं, गांव सौझनाझाया थाना खानपुर निवासी राहुल की आपराधिक गतिविधियों के चलते खानपुर पुलिस ने छह अगस्त 2016 में उसके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की थी।
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एक सितंबर 2017 को उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार, दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलील को सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोष सिद्ध होने पर कुलदीप को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। वहीं, राहुल को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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