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Bulandshahar News: जानलेवा हमले के दो दोषियों को तीन-तीन वर्ष की सजा
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बुलंदशहर। घर में घुसकर महिला पर जानलेवा हमले के मामले में एडीजे-एफटीसी तृतीय शिवानंद के न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोनों को तीन-तीन वर्ष का कारावास और 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
वर्ष 2018 में अरनिया क्षेत्र के गांव रोहिंदा में वादी मुकदमा रानी ने तहरीर दी थी। बताया था कि उनके घर में घुसकर उनकी बहन जलीसा पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया था। 30 नवंबर 2018 को थाना पुलिस ने आरोपी अनीस उर्फ कालिया निवासी गांव रोहिंदा और सुधीर निवासी गांव रोहिंदा आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था।
पुलिस ने जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। अब न्यायाधीश ने गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। एडीजीसी ने बताया कि सुधीर को उसकी आयु, शील एवं पूर्ववृत के दृष्टिगत परिवीक्षा अधिनियम का लाभ देते हुए तीन साल की सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ा गया है।
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वर्ष 2018 में अरनिया क्षेत्र के गांव रोहिंदा में वादी मुकदमा रानी ने तहरीर दी थी। बताया था कि उनके घर में घुसकर उनकी बहन जलीसा पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया था। 30 नवंबर 2018 को थाना पुलिस ने आरोपी अनीस उर्फ कालिया निवासी गांव रोहिंदा और सुधीर निवासी गांव रोहिंदा आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था।
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पुलिस ने जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। अब न्यायाधीश ने गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। एडीजीसी ने बताया कि सुधीर को उसकी आयु, शील एवं पूर्ववृत के दृष्टिगत परिवीक्षा अधिनियम का लाभ देते हुए तीन साल की सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ा गया है।
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