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Bulandshahar News: सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को 20-20 साल की सजा
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बुलंदशहर। किशोरी को घर से अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दो दोषियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
गुलावठी क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित ने 29 अगस्त 2020 को पुलिस को शिकायत दी थी। बताया था कि 28 अगस्त को वह मजदूरी करने गया था। रात में उसकी बेटी अपनी मां और दो भाइयों के साथ घर में सो रही थी। आरोप था कि गांव निवासी एक युवक घर में घुसा और उनकी 17 वर्षीय बेटी को डरा धमकाकर गांव के पंचायत घर में ले गया। वहां आरोपी ने एक अन्य युवक को बुला लिया और बेटी के साथ दुष्कर्म किया। आरोपियों ने वीडियो भी बनाई।
29 अगस्त की सुबह करीब नौ बजे जब वह घर पर मौजूद था तो आरोपी उसके घर के बाहर आया और उसकी बेटी को आवाज देकर बुलाया और धमकी दी कि यदि दुष्कर्म के बारे में किसी को भी बताया तो जान से मार देगा। जब वह स्वयं बाहर आया और आरोपी से धमकी देने का कारण पूछा तो उसने मारपीट करते हुए धमकी दी कि दोनों मिलकर उसके परिवार को खत्म कर देंगे। इसके बाद जब बेटी से पूछा तो उसने रोते हुए वारदात की जानकारी दी। जिस पर उन्होंन पुलिस को फोन किया।
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पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए मामले में 20 अक्तूबर 2020 को कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। अब बुधवार को न्यायालय एडीजे स्पेशल पाक्सो एक्ट के न्यायाधीश तरुण कुमार सिंह की कोर्ट ने आरोपी सोनू और प्रवीण को दोषी ठहराया और 20-20 साल की सजा सुनाई। साथ ही दोषी सोनू पर 33,500 रुपये और प्रवीन उर्फ जहरी पर 21,500 रुपये का अर्थदंड लगाया है।
किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के दोषी को तीन साल की सजा
खानपुर क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में कोर्ट ने दोषी को तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। 25 मई 1999 को खानपुर थाने पर एक गांव निवासी पीड़ित ने अपनी बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया था। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी। अब एडीजे एफटीसी द्वितीय वरुण मोहित निगम की कोर्ट ने दोषी धर्मेंद्र को तीन साल की सजा और 15 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
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गुलावठी क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित ने 29 अगस्त 2020 को पुलिस को शिकायत दी थी। बताया था कि 28 अगस्त को वह मजदूरी करने गया था। रात में उसकी बेटी अपनी मां और दो भाइयों के साथ घर में सो रही थी। आरोप था कि गांव निवासी एक युवक घर में घुसा और उनकी 17 वर्षीय बेटी को डरा धमकाकर गांव के पंचायत घर में ले गया। वहां आरोपी ने एक अन्य युवक को बुला लिया और बेटी के साथ दुष्कर्म किया। आरोपियों ने वीडियो भी बनाई।
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29 अगस्त की सुबह करीब नौ बजे जब वह घर पर मौजूद था तो आरोपी उसके घर के बाहर आया और उसकी बेटी को आवाज देकर बुलाया और धमकी दी कि यदि दुष्कर्म के बारे में किसी को भी बताया तो जान से मार देगा। जब वह स्वयं बाहर आया और आरोपी से धमकी देने का कारण पूछा तो उसने मारपीट करते हुए धमकी दी कि दोनों मिलकर उसके परिवार को खत्म कर देंगे। इसके बाद जब बेटी से पूछा तो उसने रोते हुए वारदात की जानकारी दी। जिस पर उन्होंन पुलिस को फोन किया।
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पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए मामले में 20 अक्तूबर 2020 को कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। अब बुधवार को न्यायालय एडीजे स्पेशल पाक्सो एक्ट के न्यायाधीश तरुण कुमार सिंह की कोर्ट ने आरोपी सोनू और प्रवीण को दोषी ठहराया और 20-20 साल की सजा सुनाई। साथ ही दोषी सोनू पर 33,500 रुपये और प्रवीन उर्फ जहरी पर 21,500 रुपये का अर्थदंड लगाया है।
किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के दोषी को तीन साल की सजा
खानपुर क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में कोर्ट ने दोषी को तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। 25 मई 1999 को खानपुर थाने पर एक गांव निवासी पीड़ित ने अपनी बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया था। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी। अब एडीजे एफटीसी द्वितीय वरुण मोहित निगम की कोर्ट ने दोषी धर्मेंद्र को तीन साल की सजा और 15 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।