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Bulandshahar News: ट्रैक्टर चोरी मामले में 16 साल बाद दो अभियुक्त दोषी करार
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बुलंदशहर। शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र में ट्रैक्टर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले दो अभियुक्तों को न्यायालय ने 16 वर्ष बाद दोषी करार दिया है। मामले में अब एसीजे एसडी-2 के न्यायाधीश अर्जुन सिंह के न्यायालय ने दोनों को तीन-तीन माह का कारावास और एक-एक हजार का अर्थदंड सुनाया है।
मॉनीटरिंग सेल के प्रभारी यशपाल सिंह ने बताया कि 16 सितंबर 2009 को शिकारपुर क्षेत्र में ट्रैक्टर चोरी की घटना हुई थी। पुलिस ने जांच कर 13 अक्तूबर 2009 को आरोपी मुन्ना निवासी मोहल्ला लाल दरबाजा नई बस्ती थाना शिकारपुर और आरोपी बादशाह निवासी गांव सुनाई थाना अनूपशहर के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया।
इस अभियोग को ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्रवाई कराई गई। एसीजे एसडी-2 के न्यायाधीश अर्जुन सिंह के न्यायालय ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी मुन्ना एवं बादशाह को दोषी करार दिया है। साथ ही न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों को तीन-तीन माह की कैद और एक-एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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मॉनीटरिंग सेल के प्रभारी यशपाल सिंह ने बताया कि 16 सितंबर 2009 को शिकारपुर क्षेत्र में ट्रैक्टर चोरी की घटना हुई थी। पुलिस ने जांच कर 13 अक्तूबर 2009 को आरोपी मुन्ना निवासी मोहल्ला लाल दरबाजा नई बस्ती थाना शिकारपुर और आरोपी बादशाह निवासी गांव सुनाई थाना अनूपशहर के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया।
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इस अभियोग को ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्रवाई कराई गई। एसीजे एसडी-2 के न्यायाधीश अर्जुन सिंह के न्यायालय ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी मुन्ना एवं बादशाह को दोषी करार दिया है। साथ ही न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों को तीन-तीन माह की कैद और एक-एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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