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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Three years imprisonment to the person guilty of kidnapping a girl

Bulandshahar News: युवती का अपहरण करने के दोषी को तीन साल की सजा

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 22 Sep 2024 05:00 AM IST
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बुलंदशहर। युवती का अपहरण करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी युवक को दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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वर्ष 2014 में खुर्जा नगर थाना क्षेत्र के गांव मुंडाखेड़ा निवासी असलम एक गांव निवासी युवती को बहला-फुसलाकर ले गया था। मामले में पीड़ित परिजनों की शिकायत के आधार पर चार सितंबर 2014 को मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने जांच के बाद मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था। अब एडीजे/एफटीसी द्वितीय न्यायालय के न्यायाधीश वरुण मोहित निगम की कोर्ट ने आरोपी असलम को दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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