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Bulandshahar News: दहेज हत्या के आरोपी पति को दस वर्ष का कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 01 Aug 2023 10:33 PM IST
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Ten years imprisonment to husband accused of dowry death
नरसेना। थाना क्षेत्र के गांव बुगरासी के मोहल्ला बैलवाला में फरवरी 2018 को विवाहिता पूजा की दहेज की खातिर जहर देकर हत्या कर दी गई थी। मामले में अब अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय फास्ट ट्रैक के न्यायाधीश दानिश हसनैन ने मंगलवार को आरोपी पति मनीष को दोषी करार दिया है। साथ ही उसे दस वर्ष का सश्रम कारावास और सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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विशेष लोक अभियोजक ध्रुव कुमार वर्मा ने बताया कि खानपुर थाना क्षेत्र के गांव कांचरोड निवासी संतोष ने नरसेना थाने में दी तहरीर में बताया था कि उन्होंने अपनी बेटी पूजा का विवाह मनीष निवासी मोहल्ला बैलवाला कस्बा बुगरासी के साथ 24 फरवरी 2018 में किया था। बताया कि 15 जुलाई 2018 को पता चला उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है और शव का अंतिम संस्कार रूखी गंगाघाट पर करने के लिए ले गए हैं। वादी अन्य परिजनों के साथ मौके पर पहुंचा तो गंगाघाट पर पूजा के शव के अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही थी। जांच पड़ताल की गई तो पूजा के पास से एक कागज की पुड़िया मिली जो जहरीले पदार्थ की थी। पीड़ित ने पति मनीष और उसके तीन अन्य भाइयों को नामजद कर मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने पति मनीष के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर आरोपी को जेल भेज दिया था। मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश दानिश हसनैन ने पत्नी के हत्या के दोषी पति मनीष को 10 वर्ष के कारावास की सजा और सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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