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Bulandshahar News: अवैध असलहा रखने के मामले में आरोपी सुरेंद्र दोषी करार
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बुलंदशहर। जहांगीराबाद पुलिस द्वारा वर्ष 2013 में अवैध सीएमपी ( कंट्री मेड पिस्टल) के साथ गिरफ्तार किए गए आरोपी सुरेन्द्र को न्यायालय ने अब दोषी करार दिया है। एसीजे एसडी द्वितीय अर्जुन डबास ने दोषी को कोर्ट में बिताई अवधि का कारावास और 500 रुपये अर्थदंड सुनाया है।
मॉनिटरिंग सेल के प्रभारी ने बताया कि जहांगीराबाद कोतवाली पुलिस ने 18 जनवरी 2013 को चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया था। जिसकी शिनाख्त पुलिस ने गांव बैरल थाना जहांगीराबाद निवासी सुरेन्द्र के रूप में हुई थी। पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था।
साथ ही पुलिस ने 27 जनवरी 2013 में इस मामले की जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर न्यायालय में दाखिल कर दी थी। न्यायालय ने अब दोनों पक्षों के गवाहों के बयान और साक्ष्यों का अवलोकन कर सुरेंद्र को दोषी करार दिया है। दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सुरेन्द्र को जेल में बिताई अवधि का कारावास और व 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
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मॉनिटरिंग सेल के प्रभारी ने बताया कि जहांगीराबाद कोतवाली पुलिस ने 18 जनवरी 2013 को चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया था। जिसकी शिनाख्त पुलिस ने गांव बैरल थाना जहांगीराबाद निवासी सुरेन्द्र के रूप में हुई थी। पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था।
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साथ ही पुलिस ने 27 जनवरी 2013 में इस मामले की जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर न्यायालय में दाखिल कर दी थी। न्यायालय ने अब दोनों पक्षों के गवाहों के बयान और साक्ष्यों का अवलोकन कर सुरेंद्र को दोषी करार दिया है। दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सुरेन्द्र को जेल में बिताई अवधि का कारावास और व 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
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