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शशि हत्याकांड : दहेज हत्या मामले में पति समेत चार दोषी करार
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बुलंदशहर। नरसेना थाना क्षेत्र के गांव बुगरासी में वर्ष 2018 में दहेज की मांग पूरी ना होने पर विवाहित की हत्या मामले में अब एडीजे द्वितीय सुरेश कुमार शर्मा के न्यायालय ने चार अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। साथ ही न्यायालय ने उन्हें सात सात वर्ष का सश्रम कारावास और तीन तीन हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
नरसेना थाने पर दो मई 2018 को मुकदमा वादी कन्हैया ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि उन्होंने दो वर्ष पूर्व अपनी बेटी शशि की शादी सचिन निवासी मोहल्ला तकियावला चौकी बुगरासी के साथ की थी। शादी के कुछ दिन बाद ही उसके ससुराल पक्ष के लोग दहेज में एक लाख रुपये और कार की मांग करने लगे और मांग पूरी नही होने पर वादी की बेटी शशि के साथ मारपीट करते।
आरोप था कि दहेज की मांग की पूरी नहीं होने पर दो मई 2018 को ससुराल पक्ष के लोगों ने शशि का गला काटकर हत्या कर दी। पुलिस ने धर्मपाल, दुलारी, कपिल, रमेशचन्द, नन्ही, सचिन और मोहित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साथ ही विवेचना उपरांत सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। मामला सुनवाई के लिए एडीजे कक्ष संख्या द्धितीय की अदालत में पहुंचा।
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मंगलवार को न्यायाधीश सुरेश कुमार शर्मा ने मृतका के पति सचिन, सास नन्ही, ससुर रमेश चन्द और देवर मोहित को दोनों पक्षों के गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन कर दोषी करार दिया है। साथ ही चारों को सात सात वर्ष के कारावास और तीन तीन हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है। वहीं न्यायाधीश ने धर्मपाल, दुलारी एवं कपिल को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त किया है।
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नरसेना थाने पर दो मई 2018 को मुकदमा वादी कन्हैया ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि उन्होंने दो वर्ष पूर्व अपनी बेटी शशि की शादी सचिन निवासी मोहल्ला तकियावला चौकी बुगरासी के साथ की थी। शादी के कुछ दिन बाद ही उसके ससुराल पक्ष के लोग दहेज में एक लाख रुपये और कार की मांग करने लगे और मांग पूरी नही होने पर वादी की बेटी शशि के साथ मारपीट करते।
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आरोप था कि दहेज की मांग की पूरी नहीं होने पर दो मई 2018 को ससुराल पक्ष के लोगों ने शशि का गला काटकर हत्या कर दी। पुलिस ने धर्मपाल, दुलारी, कपिल, रमेशचन्द, नन्ही, सचिन और मोहित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साथ ही विवेचना उपरांत सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। मामला सुनवाई के लिए एडीजे कक्ष संख्या द्धितीय की अदालत में पहुंचा।
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मंगलवार को न्यायाधीश सुरेश कुमार शर्मा ने मृतका के पति सचिन, सास नन्ही, ससुर रमेश चन्द और देवर मोहित को दोनों पक्षों के गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन कर दोषी करार दिया है। साथ ही चारों को सात सात वर्ष के कारावास और तीन तीन हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है। वहीं न्यायाधीश ने धर्मपाल, दुलारी एवं कपिल को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त किया है।