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Bulandshahar News: जानलेवा हमले के दोषी को सात साल कारावास
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संवाद न्यूज एजेंसी
बुलंदशहर।
सलेमपुर थाना क्षेत्र के गांव शाहपुर में नवंबर 2017 को दबंग आरोपी ने घर में घुसकर गाली गलौज का विरोध करने पर युवक की गोली मारकर हत्या की कोशिश की थी। मामले में अब अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 12 गोपाल जी के न्यायालय ने आरोपी गोपाल को दोषी करार दिया है। साथ ही उसे सात वर्ष कारावास व ढाई हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव कुमार मलिक ने बताया कि वादी मुकदमा भूपेंद्र कुमार निवासी गांव शाहपुर थाना सलेमपुर ने 22 नवंबर 2017 को थाने पर तहरीर दी। जिसमें उसने बताया कि दोपहर के समय उसका भाई जितेंद्र घर पर ही चारा मशीन से चारा काट रहा था। उसी दौरान गांव निवासी दबंग प्रवृत्ति का आरोपी गोपाल उनके घर में घुस आया। साथ ही घर की महिलाओं के साथ गाली गलौज करने लगा। जिस पर पीड़ित के भाई ने गोपाल को ऐसा करने से रोका और विरोध किया। जिस पर आरोपी आग बबूला हो गया और तमंचे से वादी के भाई जितेंद्र पर फायर झोंक दिया। जिससे निकली गोली उसके पेट में जा लगी और वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर गया। इसके बाद आरोपी मौके से अन्य सभी को हत्या की धमकी देकर भाग निकला। मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर नामजद आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। साथ ही उसके खिलाफ जांच पड़ताल कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। न्यायालय ने अब दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन कर आरोपी को दोषी मान कर सात साल का सश्रम कारावास और ढाई हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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बुलंदशहर।
सलेमपुर थाना क्षेत्र के गांव शाहपुर में नवंबर 2017 को दबंग आरोपी ने घर में घुसकर गाली गलौज का विरोध करने पर युवक की गोली मारकर हत्या की कोशिश की थी। मामले में अब अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 12 गोपाल जी के न्यायालय ने आरोपी गोपाल को दोषी करार दिया है। साथ ही उसे सात वर्ष कारावास व ढाई हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव कुमार मलिक ने बताया कि वादी मुकदमा भूपेंद्र कुमार निवासी गांव शाहपुर थाना सलेमपुर ने 22 नवंबर 2017 को थाने पर तहरीर दी। जिसमें उसने बताया कि दोपहर के समय उसका भाई जितेंद्र घर पर ही चारा मशीन से चारा काट रहा था। उसी दौरान गांव निवासी दबंग प्रवृत्ति का आरोपी गोपाल उनके घर में घुस आया। साथ ही घर की महिलाओं के साथ गाली गलौज करने लगा। जिस पर पीड़ित के भाई ने गोपाल को ऐसा करने से रोका और विरोध किया। जिस पर आरोपी आग बबूला हो गया और तमंचे से वादी के भाई जितेंद्र पर फायर झोंक दिया। जिससे निकली गोली उसके पेट में जा लगी और वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर गया। इसके बाद आरोपी मौके से अन्य सभी को हत्या की धमकी देकर भाग निकला। मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर नामजद आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। साथ ही उसके खिलाफ जांच पड़ताल कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। न्यायालय ने अब दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन कर आरोपी को दोषी मान कर सात साल का सश्रम कारावास और ढाई हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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